अध्यादेश का सारांश

इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 

 

  • इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 22 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया। यह अध्यादेश इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन करता है। 1970 का एक्ट सेंट्रल काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है जोकि भारतीय औषधि प्रणाली (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा सहित) की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है।
     

  • सितंबर 2020 में संसद ने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 को पारित किया था जोकि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है। बिल 1970 के एक्ट में संशोधन करता है ताकि 2020 के अध्यादेश की अधिसूचना की तारीख (24 अप्रैल, 2020) से एक वर्ष के भीतर सेंट्रल काउंसिल का सुपरसेशन और पुनर्गठन किया जा सके। 2021 का अध्यादेश सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की समय सीमा को बढ़ाकर दो वर्ष करता है। 

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।