अध्यादेश का सारांश

संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 

  • संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 7 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954 में संशोधन करता है। 
     
  • वेतन में कटौतीएक्ट संसद सदस्यों (एमपीज़) को अपने कार्यकाल में प्रति माह 1,00,000 रुपए का वेतन प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। अध्यादेश एक वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30की कटौती करता है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है। यह कटौती अप्रैल 2020 से लागू होगी। 

 

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