बिल का सारांश

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) बिल, 2016

  • मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 दिसंबर, 2016 को लोकसभा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) बिल, 2016 पेश किया।
     
  • बिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एक्ट 2007 (एनआईटीएसईआर एक्ट) में संशोधन करता है। एनआईटीएसईआर एक्ट प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है और इन संस्थानों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और ज्ञान के प्रसार का प्रावधान करता है।
     
  • इससे पूर्व कुछ नए संस्थानों को 2007 के एक्ट के दायरे में लाने के लिए 2012 में इसमें संशोधन किए गए थे। नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को 2007 के एक्ट के तहत लाने के लिए इसमें दूसरी अनुसूचित जोड़ी गई थी।
     
  • दो नए संस्थानों को शामिल करना : बिल एनआईटीएसईआर एक्ट की दूसरी अनुसूची में दो संस्थानों को शामिल करता है : (i) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति (आंध्र प्रदेश), और (ii) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर (ओड़िशा)।

 

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