बिल का सारांश
रेलवे (संशोधन) बिल, 2024
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रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 को लोकसभा में 9 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। बिल रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त करने का प्रयास करता है। 1905 के एक्ट के तहत भारतीय रेलवे के प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। यह बिल रेलवे बोर्ड से संबंधित प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करने का प्रयास करता है। 1989 के एक्ट में रेलवे के लिए कानूनी संरचना प्रदान की गई है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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रेलवे बोर्ड का गठन: 1905 के एक्ट में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक या सभी रेलवे से संबंधित सरकार की शक्तियों और कामकाज को रेलवे बोर्ड में निहित कर सकती है। यह एक अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है। बिल इन प्रावधानों को 1989 के एक्ट में शामिल करता है। बिल में यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित निर्धारित करेगी: (i) बोर्ड के सदस्यों की संख्या, और (ii) अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अनुभव और सेवा की शर्तें तथा नियुक्ति का तरीका। इसमें यह भी कहा गया है कि बोर्ड को आवश्यकतानुसार एक सचिव और अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।
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