बिल का सारांश

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024

  • केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024 को 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल निम्नलिखित एक्ट्स में संशोधन करता है: (i) केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट, 1963, (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली एक्ट, 1991, और (iii) जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019। ये कानून पुद्दूचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं) की विधानसभाओं की संरचना और कामकाज का प्रावधान करते हैं।
  • एक साथ चुनाव: इस बिल के साथ लोकसभा में संविधान (एक सौ उन्तीसवां संशोधन) बिल, 2024 भी पेश किया गया। यह संविधान संशोधन बिल चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह एक ही समय पर लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव करा सकता है (जिसे एक साथ चुनाव कहा जाता है)। इसी के मद्दनेजर यह बिल एक साथ चुनावों के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनावों पर भी लागू करता है।

  • एक साथ चुनाव कराने की शुरुआत: संविधान संशोधन बिल एक साथ चुनाव की शुरुआती प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। संवैधानिक संशोधन बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अधिसूचना की तारीख के बाद गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। बिल इस प्रावधान को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं पर लागू करता है।

  • केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में चुनाव: अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल से पहले ही भंग कर दी जाती है, तो नई विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे, जिसका कार्यकाल विधानसभा के शेष कार्यकाल के बराबर होगा। संवैधानिक संशोधन बिल के तहत, यही प्रावधान लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं पर लागू होता है।

 

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