बिल का सारांश

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) बिल, 2026

 

  • औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) बिल, 2026 को 11 फरवरी, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में संशोधन करने का प्रयास करता है। संहिता में ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़तालों और तालाबंदी के लिए नोटिस अवधि और औद्योगिक विवादों के समाधान जैसे मामलों का प्रावधान है।

  • कानूनों को निरस्त करना: 2020 की संहिता तीन कानूनों के स्थान पर लाई गई थी: (i) ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926, (ii) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) एक्ट, 1946, और (iii) औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947। यह बिल स्पष्ट करता है कि ये तीनों कानून 21 नवंबर, 2025 से निरस्त माने जाएंगे।

 

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