बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2022

  • संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2022 को 28 मार्च, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (एसटी आदेश) और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (एससी आदेश) में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है। 
     
  • चार जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के तौर पर मान्यता देना: बिल एससी आदेश में संशोधन करता है ताकि उत्तर प्रदेश के चार जिलों (i) चंदौली, (ii) कुशीनगर, (iii) संत कबीर नगर, और (iv) संत रविदास नगर में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से हटाया जा सके। इन चार जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तौर पर मान्यता देने के लिए बिल एसटी आदेश में संशोधन करता है। 

 

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