बिल का सारांश

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल, 2021

  • लोकसभा में 17 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल, 2021 को पेश किया गया। बिल खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की स्थापना करने का प्रयास करता है। यह एजेंसी मौजूदा राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी का स्थान लेगी। एथलीट्स खेल प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का उपभोग करते हैं और इसे डोपिंग कहा जाता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
     
  • डोपिंग पर प्रतिबंधबिल एथलीट्स, एथलीट्स के सपोर्ट कर्मचारियों और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग से प्रतिबंधित करता है। सपोर्ट कर्मचारियों में कोच, ट्रेनर, मैनेजर, टीम स्टाफ, मेडिकल कर्मचारी और एथलीट्स के साथ काम करने, उनका उपचार और सहयोग करने वाले अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा, जिनमें निम्नलिखित शामिल है: (i) एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों या उनके मार्कर्स की मौजूदगी, (ii) किसी प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धतियों का इस्तेमाल, इस्तेमाल की कोशिश या उनका कब्जे में होना, (iii) सैंपल देने से इनकार करना, (iv) प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धतियों की तस्करी या तस्करी की कोशिश, और (v) ऐसे उल्लंघन करने में मदद करना या उसे छिपाना।
     
  • छूटअगर किसी एथलीट को अपनी मेडिकल जरूरत के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धति का उपयोग करना हो तो वह नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी में थेराप्यूटिक यूज के लिए छूट का आवेदन कर सकता है।  
     
  • उल्लंघन करने का परिणाम: अगर कोई एथलीट या एथलीट का सपोर्ट कर्मचारी एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करता तो उसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं: (i) परिणाम डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं जिसमें मेडल, प्वाइंट्स और पुरस्कार को जब्त करना शामिल है, (ii) एक निर्दिष्ट अवधि तक किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग नहीं ले पाना, (iii) वित्तीय प्रतिबंध, और (iv) अन्य परिणाम, जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है। टीम स्पोर्ट्स के परिणामों को रेगुलेशंस के जरिए निर्दिष्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल सुनवाई के बाद उल्लंघन के परिणाम निर्धारित करेगी। 
     
  • राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसीवर्तमान में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी एंटी डोपिंग नियमों को लागू करती है। यह एजेंसी सोसायटी के तौर पर स्थापित है। बिल में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी को बॉडी कॉरपोरेट के तौर पर स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त डायरेक्टर जनरल एजेंसी के प्रमुख होंगे। एजेंसी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है: (i) एंटी-डोपिंग गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना, (ii) एंटी-डोपिंग के नियमों के उल्लंघन की जांच करना, और (iii) एंटी-डोपिंग संबंधी शोध को बढ़ावा देना। 
     
  • एथलीट्स और डोपिंग से संबंधित डेटा: एजेंसी के पास एथलीट्स के कुछ व्यक्तिगत डेटा जमा करने की शक्ति भी होगी, जैसे (i) सेक्स और जेंडर, (ii) मेडिकल हिस्ट्री, (iii) एथलीट्स के पते-ठिकाने की जानकारी (आउट ऑफ कंपीटीशन टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए)। एजेंसी पर्सनल डेटा के कलेक्शन, उपयोग, प्रोसेसिंग और खुलासे की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगी। वह कुछ सूचनाओं का सार्वजनिक खुलासा करेगी जिसमें एथलीट का नाम, उसने किस नियम का उल्लंघन किया है, और उसके नतीजे का खुलासा शामिल है। 
     
  • खेलों में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बोर्डएंटी-डोपिंग रेगुलेशंस पर सरकार को सुझाव देने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए बिल खेलों में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड की स्थापना करता है। बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों का निरीक्षण करेगा और उन्हें निर्देश जारी करेगा। बोर्ड में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।
     
  • डिसिप्लिनरी और अपील पैनल: एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के नतीजों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड एक राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल बनाएगा। पैनल में एक चेयरपर्सन और चार वाइस चेयरपर्सन्स (सभी कानूनी विशेषज्ञ) और 10 सदस्य (मेडिकल प्रैक्टीशनर और रिटायर हो चुके प्रसिद्ध एथलीट्स) होंगे।
     
  • बोर्ड निम्नलिखित के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल बनाएगा: (i) थेराप्यूटिक यूज के लिए छूट देने से इनकार करने पर, (ii) एंटी-डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के परिणामों के लागू होने पर, या (iii) किसी अन्य परिणाम पर, जिसे निर्दिष्ट किया जाएगा। अपील पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) चेयरपर्सन (हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज), (ii) वाइस-चेयरपर्सन (कानूनी विशेषज्ञ), और (iii) चार सदस्य (मेडिकल प्रैक्टीशनर और रिटायर हो चुके प्रसिद्ध एथलीट्स)। अपील पैनल के फैसलों के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (खेल संबंधी विवादों का निपटान करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था) में अपील की जाएगी।  
     
  • डोप टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़: मौजूदा राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री को मुख्य डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री माना जाएगा। केंद्र सरकार डोप टेस्टिंग के लिए अन्य राष्ट्रीय लेबोरेट्रीज़ भी बना सकती है।

 

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