बिल का सारांश

मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल, 2020

  • मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल, 2020 को राज्यसभा में 14 सितंबर, 2020 को पेश किया गया। बिल मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन करता है। यह एक्ट मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित) के वेतन एवं अन्य भत्तों को रेगुलेट करता है। बिल 9 अप्रैल, 2020 को जारी मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है। 
  • सत्कार भत्ते में कटौती: एक्ट में निम्नलिखित को विभिन्न दरों पर मासिक सत्कार भत्ते (आगंतुकों के मनोरंजन पर होने वाला खर्च) के भुगतान का प्रावधान है: (i) प्रधानमंत्री (3,000 रुपए), (ii) दूसरे कैबिनेट मंत्री (2,000 रुपए), (iii) राज्य मंत्री (1,000 रुपए), और (iv) डेप्युटी मंत्री (600 रुपए)। बिल एक वर्ष की अवधि के लिए इन भत्तों में 30% की कटौती करता है जोकि 1 अप्रैल, 2020 से लागू है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है।

 

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