स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस बिल, 2018

  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयरपर्सन: राम गोपाल यादव) ने 31 जनवरी, 2020 को एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस बिल, 2018 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। बिल एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट और मानकीकृत करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं:
  • राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन कमीशन का संयोजन: बिल एलाइड और हेल्थकेयर परिषद की स्थापना करता है ताकि एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट किया जा सके। काउंसिल में 48 सदस्य होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य (ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के), और (ii) राज्यों की परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 सदस्य। उल्लेखनीय है कि बिल का उद्देश्य 53 प्रोफेशंस को रेगुलेट करना है। कमिटी ने सुझाव दिया कि एलाइड और हेल्थकेयर परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन कमीशन की स्थापना की जाए। इस कमीशन में 57 सदस्य हों जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) चेयरपर्सन, (ii) 22 पदेन सदस्य, और (iii) 34 पार्ट टाइम सदस्य।
     
  • सर्च कमिटी: स्टैंडिंग कमिटी ने चेयरपर्सन, पार्ट टाइम सदस्यों और रेगुलेटरी बोर्ड्स के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमिटी बनाने का सुझाव दिया। सर्च कमिटी में सात सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। इन सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) चेयरपर्सन (कैबिनेट सचिव), (ii) एलाइड और हेल्थकेयर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त चार विशेषज्ञ, (iii) प्रबंधन, कानून या अर्थशास्त्र के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, और (iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव।
     
  • स्वतंत्र परिषदें: स्टैंडिंग कमिटी ने राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन कमीशन के अंतर्गत आठ स्वतंत्र परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया है ताकि विशिष्ट श्रेणियों के प्रोफेशंस को रेगुलेट किया जा सके। उसने सुझाव दिया कि कमीशन केंद्रीय समन्वय निकाय के तौर पर काम कर सकता है। वह स्वतंत्र परिषदों को विशिष्ट श्रेणियों के प्रोफेशंस से संबंधित अपने कार्य सौंप सकता है।
     
  • कमिटी ने जिन आठ परिषदों का सुझाव दिया है, वे इस प्रकार हैं: (i) फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल परिषद, (ii) मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग और थेरेपेटिक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल परिषद, (iii) मेडिकल लेबोरेट्री साइंस प्रोफेशनल परिषद, (iv) ऑप्थेल्मिक साइंसेज़ परिषद, (v) ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल्स परिषद, (vi) मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट परिषद, (vii) लाइफ, न्यूट्रीशन और बिहेवेरियल हेल्थ साइंस प्रोफेशनल परिषद, और (viii) हेल्थ और इनफॉरमेशन मैनेजमेंट, फिजिशियन एसोसिएट/असिस्टेंट, प्राथमिक, सामुदायिक और अन्य विविध प्रोफेशनल परिषद।
     
  • राष्ट्रीय परीक्षा: कमिटी ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन कमीशन एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं संचालित करेगा। बिल के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त प्रोफेशंस में अंडर ग्रैजुएट कोर्स में दाखिले के लिए यूनिफॉर्म कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा। कमीशन सभी एलाइड संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन काउंसिलिंग करने का तरीका निर्दिष्ट करेगा। बिल में यह प्रस्तावित है कि प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए प्रत्येक प्रोफेशन में एक कॉमन फाइनल ईयर नेशनल एक्जिट टेस्ट होगा। इसके अतिरिक्त बिल एक नेशनल एक्जिट टेस्ट का प्रस्ताव रखता है जोकि पोस्ट ग्रेजुएट ब्रॉड स्पेशियलिटी कोर्स में दाखिले का आधार बनेगा। बिल प्रत्येक एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन में उन पोस्ट ग्रैजुएट्स के लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रस्ताव भी रखता है जो शिक्षण को अपना पेशा बनाना चाहते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया है कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स की क्षमता का टेस्ट करने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग टेस्ट किया जाए।
     
  • रेगुलेटरी बोर्ड्स: स्टैंडिंग कमिटी ने एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के एथिक्स को रेगुलेट करने के लिए कमीशन के अंतर्गत कुछ स्वायत्त बोर्ड्स के गठन का सुझाव दिया। ये बोर्ड्स हैं: (i) अंडर ग्रैजुएट एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन बोर्ड, (ii) पोस्ट ग्रैजुएट एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन बोर्ड, (iii) एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन एसेसमेंट और रेटिंग बोर्ड, और (iv) एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल एथिक्स और रजिस्ट्रेशन बोर्ड।

 

 

 

 

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