अरुणाचल प्रदेश हवाईअड्डा क्षेत्र योजना और विकास प्राधिकरण बिल, 2023 को 4 सितंबर, 2023 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। बिल राज्य में निर्दिष्ट हवाईअड्डा क्षेत्रों की योजना और विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रयास करता है। इनमें होलोंगी डोनी पोलो हवाईअड्डा क्षेत्र शामिल है।
हवाईअड्डा योजना और विकास प्राधिकरण: बिल अरुणाचल प्रदेश हवाईअड्डा योजना और विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य हवाईअड्डा योजना क्षेत्रों के विकास को मंजूरी देना होगा। इनमें ढांचागत सुविधाओं की स्थापना या उनका अपग्रेडेशन, या विकासात्मक कार्य के लिए अनुमतियां, पंजीकरण, लाइसेंस और अनुमोदन शामिल हैं। हवाईअड्डा योजना क्षेत्र एक परिभाषित स्थानीय योजना क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें हवाईअड्डे से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इस क्षेत्र में एक या एक से अधिक जिले शामिल होते हैं।
हवाईअड्डा योजना क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण को विभिन्न कानूनों के तहत: (i) ग्राम पंचायत, (ii) नगर पालिका, (iii) नगर निगम, और (iv) योजना और विकास प्राधिकरण माना जाएगा। प्राधिकरण इन संस्थाओं में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इन शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) विकास योजनाएं तैयार करना, (ii) उप-कानून निर्धारित करना, और (iii) भूमि उपयोग को रेगुलेट करना।
प्राधिकरण का संयोजन: राज्य के मुख्य सचिव प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। टाउन प्लानिंग के निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वित्त, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण, योजना और निवेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, टाउन प्लानिंग और भूमि प्रबंधन सहित कई विभागों के सचिव, और (ii) वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक।
अपील: प्राधिकरण के निर्णयों के खिलाफ सिविल न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। सिविल न्यायालय के आदेश या डिक्री से उत्पन्न मामलों में अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी।
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