असम ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2023 को 11 सितंबर, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। बिल असम ग्रैच्युटी एक्ट, 1992 में संशोधन करता है। एक्ट चाय कारखानों और चाय बागानों के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी फंड योजनाओं का प्रावधान करता है। ग्रैच्युटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को देय होती है जिसने कम से कम पांच वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान की हो।
ग्रैच्युटी की राशि के कैलकुलेशन के लिए सेवा की अवधि: एक्ट में प्रावधान है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के हिस्से के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से ग्रैच्युटी देय है। यह सेवा के एक पूर्ण वर्ष को निरंतर सेवा के एक वर्ष के रूप में परिभाषित करता है। बिल सेवा के एक पूर्ण वर्ष को एक वर्ष में कम से कम 240 दिनों की निरंतर सेवा के रूप में पुनः परिभाषित करता है।
ग्रैच्युटी के भुगतान के लिए दैनिक वेतन का कैलकुलेशन: एक्ट ग्रैच्युटी की राशि को निर्धारित करने के लिए कई निर्दिष्ट तरीकों से दैनिक वेतन को कैलकुलेट करता है, जोकि इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारियों को कैसे भुगतान किया जाता है। पीस-रेटेड कर्मचारियों के मामले में, सेवा के अंतिम तीन महीने में प्राप्त कुल वेतन के औसत के आधार पर दैनिक वेतन की गणना की जाती है। मंथली-रेटेड कर्मचारियों के मामले में मासिक वेतन दर को 26 से विभाजित किया जाता है, और दैनिक वेतन को उसके बराबर माना जाता है। बिल इन प्रावधानों को हटाता है।
मौसमी और दैनिक मजदूरों के लिए ग्रैच्युटी: एक्ट ग्रैच्युटी को किसी कर्मचारी के एग्जिट (काम छोड़ने) पर देय वेतन के रूप में परिभाषित करता है, मौसमी और दैनिक मजदूरों को छोड़कर, जिनकी ग्रैच्युटी को पिछले तीन महीनों के वेतन के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल मौसमी और दैनिक मजदूरों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान को हटाता देता है।
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