बिल का सारांश

असम सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन (संशोधन) बिल, 2023

 

  • असम सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन (संशोधन) बिल, 2023 को 11 सितंबर, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। बिल असम सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन एक्ट, 2023 में संशोधन करता है। एक्ट निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करें। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित स्थापित करना होगा: (i) फिजिकल और तकनीकी साधनों के माध्यम से एक्सेस कंट्रोल, और (ii) सभी एंट्री और एक्जिट प्वाइंट्स तथा कॉमन एरियाज़ में सीसीटीवी कैमरे लगाना।
  • अनुपालन के लिए नोटिस की अवधि: एक्ट में प्रावधान है कि बाध्य संस्थाओं द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। कारण बताओ नोटिस के तहत 15 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा। बिल इस समय अवधि को बढ़ाकर 21 दिन करता है।
  • अपीलीय प्राधिकारी में परिवर्तन: एक्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ अपील के दो स्तरों का प्रावधान करता है। दोनों स्तरों के लिए, अपीलीय प्राधिकारी को पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। बिल पहली अपील के लिए पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस अधीक्षक को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित करता है। उनके निर्णयों के खिलाफ अपील का निर्णय पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

 

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