बिल का सारांश
असम सफाई कर्मचारी राज्य आयोग बिल, 2023
- असम सफाई कर्मचारी राज्य आयोग बिल, 2023 को 4 अप्रैल, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। यह सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सफाई कर्मचारी राज्य आयोग की स्थापना करता है। सफाई कर्मचारी उन्हें कहा जाता है जो हाथों से मानव मल को ढोते हैं या सफाई का कोई भी काम करते हैं। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- असम सफाई कर्मचारी राज्य आयोग: राज्य सरकार सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करेगी। राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आठ अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित करेगी। अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग कल्याण के निदेशक और असम अनुसूचित जाति राज्य विकास निगम के प्रबंध निदेशक आयोग के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। राज्य सरकार किसी भी सदस्य को कुछ आधार पर हटा सकती है, जैसे: (i) दिवाला, (ii) संबंधित अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाना, (iii) पद का दुरुपयोग, और (iv) राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा दी गई हो।
- आयोग के कार्य: राज्य आयोग के मुख्य कार्यो में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देना, (ii) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना और उसके अनुसार सुझाव देना, (iii) विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों, दिशानिर्देशों, निर्णयों और किसी भी कानून के प्रावधानों को लागू न करने से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना, और (iv) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी कार्य।
- आयोग की शक्तियां: नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां होंगी। अन्य शक्तियों में शामिल हैं: (i) असम के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को मौजूदगी के लिए समन करना और उसके लिए मजबूर करना तथा शपथ लेकर उससे पूछताछ करना, (ii) किसी भी दस्तावेज को खोजना और गवाह को पेश करना, (iii) हलफनामे पर कोई साक्ष्य प्राप्त करना, और (iv) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।
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