बिल का सारांश

चिट फंड्स (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2023

  • चिट फंड्स (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2023 को दिसंबर, 2023 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल महाराष्ट्र में लागू होने वाले चिट फंड्स एक्ट, 1982 में संशोधन करता है। यह कानून चिट फंड के रेगुलेशन का प्रावधान करता है। चिट फंड में लोग आमतौर पर कुल राशि प्राप्त करने के लिए धन जमा करते हैं।

  • रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा सुनी जाएगी: एक्ट के तहतचिट बिजनेस के प्रबंधन से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के लिए रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स के पास भेजा जाता है। अगर कोई पक्ष रजिस्ट्रार या उसके नामित व्यक्ति के निर्णय से असंतुष्ट हैतो वह आदेश/निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर राज्य सरकार से अपील कर सकता है। बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या अथॉरिटी को अपील की जा सकती है। बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार या अधिकारी/अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे।

  • लंबित अपील अधिकार प्राप्त अधिकारी को हस्तांतरित की जाएंगी: बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार के सामने लंबित सभी अपील एक अधिसूचना के माध्यम से विधिवत अधिकार प्राप्त होने के बाद अधिकारी या अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

 

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