बिल का सारांश

  • डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2024 को 28 फरवरी, 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। बिल डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक्ट, 2014 में संशोधन करता है। एक्ट के तहत महाराष्ट्र में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

  • सर्टिफिकेट स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों में पठन का माध्यम: एक्ट के तहत, सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा और परीक्षा का माध्यम मराठी या अंग्रेजी हो सकता है। सर्टिफिकेट स्तर के बाद के पाठ्यक्रम केवल अंग्रेजी में होने आवश्यक हैं। बिल निर्दिष्ट करता है कि सर्टिफिकेट स्तर के बाद के पाठ्यक्रम मराठी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। यह परिवर्तन 20 जुलाई, 2023 से लागू माना जाएगा।

 

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