• गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) बिल, 2023 को 11 सितंबर, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। बिल गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण एक्ट, 1985 में संशोधन करता है। एक्ट गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।

  • अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पुनर्नियुक्तिएक्ट के अनुसार, प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं; हालांकि, उन्हें लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बिल कार्यकाल की सीमा को हटाता है।

 

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