बिल का सारांश

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) बिल, 2023

  • हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) बिल को 3 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश और उसी दिन पारित किया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा एक्ट, 1972 में संशोधन करता है। एक्ट यह रेगुलेट करता है कि किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकतम किसी जमीन पर स्वामित्व हो सकता है। बिल के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
  • बेटियों के लिए लाभ: एक्ट में परिवारों के लिए अधिकतम अनुमत भूमि सीमा की गणना के लिए बेटों को एक अलग ‘इकाई’ माना गया था। एक परिवार के पास जितनी भूमि हो सकती है, वह परिवार में 'इकाइयों' की संख्या के सीधे अनुपात में होती है। इस प्रकार, बेटों वाले परिवारों में बेटियों वाले परिवारों की तुलना में अधिक भूमि हो सकती है। बिल कहता है कि विवाहित और अविवाहित बेटियों को भी भूमि की सीमा की गणना के लिए अलग-अलग 'इकाइयां' माना जाएगा।
  • सौर परियोजनाओं के लिए छूट: एक्ट कुछ इकाइयों को भूमि सीमा से छूट देता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राज्य और केंद्र सरकार, (ii) बैंक, और (iii) स्थानीय प्रशासन। औद्योगिक उपयोग (राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित) के लिए अधिग्रहित जमीन के संबध में भी छूट है। बिल छूट प्राप्त इकाइयों की सूची में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को जोड़कर इस प्रावधान में संशोधन करता है। सौर ऊर्जा परियोजना (ओं) को पीएसयू, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए।

 

 

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