बिल का सारांश

 

  • हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2023 को 20 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय एक्ट, 1986 में संशोधन का प्रयास करता है। यह एक्ट राज्य के दो विश्वविद्यालयों में कृषि, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान के समान मानकों को लागू करता है। ये विश्वविद्यालय हैं, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय।
  • कुलाधिपति (चांसलर) की शक्तियां: एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति हैं। कुलाधिपति के पास एक्ट के तहत निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है। बिल इसमें संशोधन करता है औऱ यह निर्दिष्ट करता है कि कुलाधिपति अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता और सलाह पर करेगा।
  • कुलपति (वाइस चांसलर) की नियुक्ति: एक्ट में प्रावधान है कि कुलपति की नियुक्ति चयन समिति के सुझावों के आधार पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कुलाधिपति द्वारा एक नामित व्यक्ति, (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, और (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति। कुलाधिपति समिति के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित करेंगे। बिल इस प्रक्रिया को हटाता है और प्रावधान करता है कि कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की सहायता और सलाह के आधार पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। नियुक्ति का तरीका नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 

 

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