बिल का सारांश

  • हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कुछ विशिष्ट माल के वहन पर) संशोधन बिल, 2023 को 21 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कुछ विशिष्ट माल के वहन पर) एक्ट, 1999 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्ग से परिवहन किए जाने वाले कुछ माल पर कर लगाने का प्रावधान करता है। इन वस्तुओं में फल, सब्जियां, बीज, खनिज और लकड़ी शामिल हैं।
  • माल के परिवहन पर कर की दर: एक्ट के तहत, एक यांत्रिक वाहन या गाड़ी का उपयोग करके सड़क मार्ग से परिवहन किए गए निर्दिष्ट माल पर कर लगाया जाता है और राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है। रेलवे और वायुमार्ग द्वारा परिवहन किए गए माल पर कर नहीं लगाया जाता है। एक्ट में माल के परिवहन के लिए तय की गई दूरी के आधार पर अलग-अलग कर लगाने का प्रावधान है। 250 किमी से कम दूरी तक परिवहन करने वाले माल की तुलना में 250 किमी से अधिक दूरी तक माल परिवहन करने पर दोगुनी दर से कर लगाया जाता है। एक्ट की अनुसूची-I में विभिन्न वस्तुओं पर लगाए गए कर की दर का प्रावधान है। बिल माल के भिन्न-भिन्न कराधान को हटाता है। माल के परिवहन पर एक्ट की अनुसूची-I में निर्दिष्ट एक समान दर से कर लगाया जाएगा।

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।