• हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) बिल, 2023 को 3 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेता है। बिल हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। एक्ट नगर निगमों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है।
  • वॉर्डों की कुल संख्या: पार्षदों के चुनाव के लिए एक्ट नगर निगम क्षेत्र को वार्डों में विभाजित करने के मानदंड निर्धारित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि नगर निगमों में वार्डों की कुल संख्या 41 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल वार्डों की अधिकतम संख्या को घटाकर 34 करता है। यह परिवर्तन 24 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभावी रूप से लागू होगा।

 

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