बिल का सारांश
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) बिल, 2023
- हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) बिल, 2023 को 21 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। यह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा एक्ट, 1994 में संशोधन करने का प्रयास करता है। बिल हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेता है जिसे 17 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था। एक्ट कुछ पदों के लिए नगर परिषदों और नगर पंचायतों में राज्य स्तरीय सेवाओं का प्रावधान करता है। बिल नगर निगमों के कर्मचारियों के लिए समान प्रावधान करता है।
- नगर निगमों के पदों के लिए राज्य स्तरीय सेवाएं: एक्ट राज्य-स्तरीय सेवाओं की स्थापना करता है जिसमें नगर पंचायतों और नगर परिषदों के पद शामिल हैं। इसी तर्ज पर बिल नगर निगमों के तहत विभिन्न पदों के लिए राज्य-स्तरीय सेवाएं स्थापित करता है। इन पदों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कार्यकारी अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर), (ii) सचिव, (iii) व्यक्तिगत सहायक (पर्सनल असिस्टेंट), (iv) सांख्यिकीय सहायक, (iv) डेटा एंट्री ऑपरेटर और (v) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हेल्थ वर्कर)। राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से उन पदों की सूची में बदलाव कर सकती है जिनके लिए राज्य स्तरीय सेवाएं स्थापित की जा सकती हैं।
- मौजूदा कर्मचारियों का एकीकरण: नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में एक्ट में प्रावधान है कि मौजूदा नियमित कर्मचारी को स्थापित की जाने वाली राज्य-स्तरीय सेवाओं में एकीकृत किया जाएगा। इसी तर्ज पर बिल नगर निगमों के मौजूदा नियमित कर्मचारियों को बिल के तहत स्थापित की जाने वाली राज्य-स्तरीय सेवाओं में एकीकृत करने का प्रावधान करता है।
- नगर निकायों के कर्मचारियों को अपने अधिकार में लेने की शक्ति: एक्ट राज्य सरकार को नगर परिषदों और नगर पंचायतों में काम करने वाले कुछ वर्गों के कर्मचारियों को, यदि आवश्यक या समीचीन हो, अपने अधिकार में लेने का अधिकार देता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्वास्थ्य अधिकारी, (ii) वन रक्षक, और (iii) कर निरीक्षक। पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे। वे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू समान पारिश्रमिक और नियमों के हकदार होंगे। बिल नगर निगमों के कुछ वर्गों के कर्मचारियों के लिए भी ये शक्तियां प्रदान करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आर्किटेक्ट प्लानर, (ii) पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, और (iii) कानूनगो (भूमि रिकॉर्ड अधिकारी)। राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से इन कर्मचारियों की श्रेणियों में बदलाव कर सकती है।
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