हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन बिल, 2023 को 28 अगस्त, 2023 को हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल हरियाणा किशोर धूम्रपान एक्ट, 1918 को निरस्त करने का प्रयास करता है। एक्ट 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना लगाता है। इसके अलावा यह एक्ट 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों से तंबाकू जब्त करने का अधिकार देता है, अगर वे किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाते हैं। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि 1918 के एक्ट के सभी प्रावधान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का रेगुलेशन) एक्ट, 2003 के अंतर्गत आते हैं।
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