• हरियाणा उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) निरसन बिल, 2023 को 28 अगस्त, 2023 को हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया। यह हरियाणा उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) एक्ट, 1956 को निरस्त करने का प्रयास करता है। एक्ट लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर्स के उपयोग को प्रतिबंधित करता है: (i) इस तरह से कि उनकी आवाज़ उस परिसर से परे सुनाई दे, जहां उनका उपयोग किया जा रहा हैया (ii) किसी सड़कबाज़ार या खुली जगह पर। एक्ट के तहत इस तरह के उपयोग की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की लिखित अनुमति से दी जाती है। उपरोक्त उपकरणों का उपयोग रात 10 बजे से सुबह बजे के बीच नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि डीएम से लिखित अनुमति न ली गई हो। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि 1956 के एक्ट के सभी प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन और नियंत्रण)नियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं। यह एक्ट और नियम पूरे भारत पर लागू होते हैं।   

 

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