बिल का सारांश

कारखाना (झारखंड संशोधन) बिल, 2023 

  • कारखाना (झारखंड संशोधन) बिल, 2023 को अगस्त, 2023 को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल कारखाना एक्ट, 1948 में झारखंड संबंधी प्रावधानों में संशोधन करता है। 1948 का एक्ट संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कारखाना श्रमिकों की सुरक्षास्वास्थ्य और कल्याण को रेगुलेट करता है।

  • महिला श्रमिकों के लिए रात की पालीएक्ट कारखानों में महिलाओं को काम पर रखने से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाता है। इन प्रतिबंधों में यह शामिल है कि किसी भी महिला से शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच किसी भी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगा, या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकारें प्रतिबंधित घंटों को कम कर सकती हैंहालांकि कोई भी राज्य सरकार महिलाओं को रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती। बिल झारखंड में इस कानून के कार्यान्वयन में एक अपवाद जोड़ता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि महिला श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के साथ किसी भी कारखाने में शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी जा सकती है या उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जा सकती है।

 

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