बिल का सारांश

कारखाना (तमिलनाडु संशोधन) बिल, 2023

  • कारखाना (तमिलनाडु संशोधन) बिल, 2023 को तमिलनाडु विधानसभा में 12 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। यह कारखाना एक्ट, 1948 (केंद्रीय कानून) को तमिलनाडु में लागू करने के लिए उसमें संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट कारखाना मजदूरों के काम करने की स्थितियों को रेगुलेट करता है जिसमें काम के घंटेउनका कल्याणस्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है।

  • काम के घंटों के रेगुलेशन से छूट: एक्ट वयस्क कारखाना मजदूरों (18 वर्ष से अधिक) के काम की स्थितियों को निर्दिष्ट करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) काम करने के साप्ताहिक घंटे 48 से अधिक नहीं होंगे, (ii) रोजाना काम के घंटे नौ से अधिक नहीं होंगे, (iii) प्रत्येक पांच घंटे की कार्य अवधि के बाद श्रमिकों को कम से कम आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, (iv) साप्ताहिक घंटे और दैनिक घंटे की सीमा से अधिक काम करने वाले कर्मचारी ओवरटाइम के हकदार हैं (सामान्य दर से दोगुना वेतन), और (v) हर दिन काम के घंटों का विस्तार (विराम सहित) 10.5 घंटे से अधिक नहीं होगा। बिल राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा उल्लिखित प्रावधानों से किसी एक या सभी कारखानों को छूट देने का अधिकार देता है। सरकार ऐसी अधिसूचनाओं में कुछ शर्तों एवं प्रतिबंधों और आवेदन की अवधि को निर्दिष्ट कर सकती है।          

 

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