बिल का सारांश

केरल लोक सेवा आयोग (कुछ निगमों और कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त कार्य) संशोधन बिल, 2023

  • केरल लोक सेवा आयोग (कुछ निगमों और कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त कार्य) संशोधन बिल, 2023 को 8 मार्च, 2023 को केरल विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल केरल लोक सेवा आयोग (कुछ निगमों और कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त कार्य) एक्ट, 1970 में संशोधन करता है। एक्ट कुछ राज्य निगमों को इस बात की अनुमति देता है कि वे भर्तियों के लिए केरल लोक सेवा आयोग से परामर्श ले सकते हैं।

  • नए निगमों को शामिल करनाएक्ट के तहत एक निगम भर्ती के मामलों और सीधी भर्ती के जरिए नियुक्तियों के सिद्धांत के संबंध में केरल लोक सेवा आयोग से परामर्श ले सकता है। इन निगमों में केरल राज्य वित्तीय निगमकेरल राज्य भंडारण निगमकेरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और केरल जल आपूर्ति प्राधिकरण शामिल हैं। इनमें ताड़ीहेडलोड और मोटर परिवहन श्रमिकों के लिए श्रम कोष और कल्याण कोष के बोर्ड भी शामिल हैं। बिल निगमों की सूची का विस्तार करता है। ये निगम हैं: (i) केरल कृषि श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड, (ii) केरल भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, (iii) केरल दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रमिक कल्याण कोष बोर्डऔर (iv) केरल आबकारी श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड। 

 

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