बिल का सारांश
महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) बिल, 2023
महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) बिल, 2023 को 8 दिसंबर, 2023 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। बिल महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व एक्ट, 1970 में संशोधन करने का प्रयास करता है। एक्ट अपार्टमेंट्स की इमारतों के पुनर्विकास का प्रावधान करता है। अपार्टमेंट की परिभाषा में निवास, कार्यालय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के हिस्से शामिल हैं। यह बिल 23 अक्टूबर, 2023 को जारी महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेता है।
पुनर्विकास के लिए अपार्टमेंट्स को खाली करना: एक्ट के तहत, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को पुनर्विकास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकांश अपार्टमेंट मालिकों की सहमति आवश्यक है। बिल में कहा गया है कि प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद सभी अपार्टमेंट मालिकों को पुनर्विकास हेतु अपने अपार्टमेंट खाली करने होंगे।
वैकल्पिक अस्थायी आवास या किराया: अपार्टमेंट मालिकों के संघ या डेवलपर को सभी अपार्टमेंट मालिकों को ऐसे आवास के बदले में वैकल्पिक अस्थायी आवास या किराया देना होगा।
अपार्टमेंट खाली न करने पर बेदखली संभव: अगर कोई अपार्टमेंट मालिक अपना अपार्टमेंट खाली करने से इनकार करता है, तो संघ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से अनुरोध कर सकता है कि ऐसे अपार्टमेंट मालिक को बेदखल कर दिया जाए। संबंधित अपार्टमेंट/इमारत के किसी भी हिस्से पर बेदखली का नोटिस चिपकाया जाएगा और इसे पर्याप्त सूचना माना जाएगा। बिल पुलिस को यह अधिकार देता है कि वह मालिक को बेदखल करने के लिए इमारत/अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए उचित बल का उपयोग कर सकती है।
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