• महाराष्ट्र श्रम कल्याण निधि (संशोधन) बिल, 2024 को 1 मार्च, 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। बिल महाराष्ट्र श्रम कल्याण निधि एक्ट, 1953 में संशोधन करता है। एक्ट कारखाना श्रमिकों और दुकानों एवं रेस्त्रां कर्मचारियों के लाभ के लिए श्रम कल्याण निधि की स्थापना करता है। इस निधि का उपयोग सामुदायिक शिक्षा केंद्रों और बेरोजगार व्यक्तियों को सहायक व्यवसाय प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

  • कल्याण निधि के योगदान में वृद्धि: एक्ट के तहत नियोक्ता, कर्मचारी और राज्य सरकार श्रम कल्याण निधि में योगदान देते हैं। जिस कर्मचारी का वेतन 3,000 रुपए प्रति माह से कम है, वह हर छह महीने में छह रुपए का योगदान देता है। 3,000 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन वाले कर्मचारी हर छह महीने में 12 रुपए का योगदान देते हैं। राज्य सरकार और नियोक्ता कर्मचारी के योगदान का क्रमशः दो गुना और तीन गुना की दर से योगदान देते हैं।

  • बिल में सभी कर्मचारियों के लिए हर छह महीने में योगदान की दर को बढ़ाकर 25 रुपए किया गया है, भले ही उनकी आय कितनी भी हो। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार और नियोक्ताओं का योगदान भी बढ़ जाएगा।

 

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