मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (लीजहोल्ड अधिकार प्रदान करना) संशोधन बिल, 2023
मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (लीज़होल्ड अधिकार प्रदान करना) संशोधन बिल, 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 13 मार्च, 2023 को पेश किया गया। बिल मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (लीज़होल्ड अधिकार प्रदान करना) एक्ट, 1984 में संशोधन करता है। एक्ट शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को लीज़होल्ड अधिकारों (आवासीय उद्देश्यों के लिए) के आवंटन का प्रावधान करता है।
भूमि का बंदोबस्त: एक्ट के तहत 31 दिसंबर, 2014 को किसी भी शहरी क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति द्वारा कब्जाई भूमि को उस तिथि से उसके पक्ष में बंदोबस्त माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी (अनुमंडल अधिकारी या जिले में कलेक्टर द्वारा अधिकृत कोई अन्य सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर): (i) भूमिहीन व्यक्ति के कब्जे वाली भूमि का निपटान कर सकता है, या (ii) उन्हें लीज़होल्ड अधिकार में 50 वर्ग मीटर से अधिक की कोई भूमि आवंटित कर सकता है। यह व्यक्ति द्वारा 31 दिसंबर, 2014 से पहले शहरी क्षेत्र में निवास का निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन है: (i) एक राशन कार्ड, या (ii) मोहल्ला समिति से लिखित रूप में यह प्रमाणित किया जाना कि वह व्यक्ति 31 दिसंबर, 2014 से पहले से उस क्षेत्र में रहता है। बिल 31 दिसंबर, 2014 की अंतिम तारीख से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 करता है।
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