• पंजाब शिक्षा (वंचित क्षेत्रों में शिक्षकों की पोस्टिंग) बिल, 2021 को पंजाब विधानसभा में 9 मार्च, 2021 को पेश किया गया। बिल शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में शिक्षकों और व्यावसायिक शिक्षा के अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता और राज्य में शिक्षकों के मांग आधारित समान वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
     
  • वंचित क्षेत्रों में शुरुआती पोस्टिंग: प्रोबेशन पीरियड के दौरान हर नए भर्ती शिक्षक की शुरुआती पोस्टिंग वंचित क्षेत्र में होगी। अगर उन वंचित क्षेत्रों में रिक्तियों से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो उन उम्मीदवारों को मेरिट में स्थान के आधार पर दूसरे क्षेत्रों में नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। बिल के अनुसार, वंचित क्षेत्रों में ऐसे सभी स्कूल आते हैं जो सीमा से सटे जिलों में स्थित हैं, तथा ऐसे शैक्षणिक ब्लॉक भी इसमें शामिल हैं जहां रिक्रूटमेंट ईयर के दौरान शिक्षकों के कम से कम बीस प्रतिशत पद रिक्त रहते हैं। रिक्रूटमेंट ईयर वह कैलेंडर वर्ष होता है जब शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
     
  • बिल निम्नलिखित नियुक्तियों पर लागू होता है जैसे: (i) प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक, (ii) सिखिया प्रदाता, (iii) व्यावसायिक शिक्षा प्राध्यापक, और (iv) राज्य के सभी सरकारी स्कूलों या किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में हेड टीचर।
     
  • राज्य सरकार हर साल वंचित क्षेत्रों की समीक्षा करेगी। सरकार रिक्तियों के आधार पर समय-समय पर किसी शैक्षणिक ब्लॉक को उसमें शामिल कर सकती है, या उससे हटा सकती है। हर साल 31 जनवरी तक वंचित क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी।
     
  • तबादले के अनुरोध पर प्रतिबंधबिल प्रोबेशन पीरियड के दौरान नए भर्ती शिक्षकों के तबादलों के अनुरोध पर प्रतिबंध लगाता है। विधवाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों, और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के मामलों में रियायत दी जाएगी। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने तैयार किया है।

 

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