पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2023 को 20 जून, 2023 को पंजाब विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले 12 एक्ट्स में संशोधन करता है जैसे: (i) पंजाबी विश्वविद्यालय एक्ट, 1961, (ii) आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट, 1996, (iii) शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय एक्ट, 2021, और (iv) गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एक्ट, 2005।
विश्वविद्यालय के चांसलर: वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल सभी 12 उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए पदेन चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। चांसलर के पास विभिन्न शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं जिनमें वाइस-चांसलर जैसे अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति भी शामिल है। उल्लिखित कानूनों के अनुसार वाइस-चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह या सुझाव के अनुसार होनी चाहिए। बिल सभी 12 विश्वविद्यालयों के लिए पदेन चांसलर के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है।
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