• राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) बिल, 2021 को 25 फरवरी, 2021 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। यह राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। एक्ट में राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानूनों को समाहित किया गया है, और यह राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा की स्थापना करता है। सेवा के सदस्यों की राज्य स्तर पर जिलेवार भर्ती की जाती है।
     
  • ग्राम कार्यकर्ताओं का पदनामएक्ट पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, (ii) ग्राम सेविका, और (iii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। बिल ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को ग्राम विकास अधिकारी नाम देता है। इसके अतिरिक्त ग्रामसेविका की श्रेणी को हटाता है क्योंकि पंचायती राज संस्था में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है।

 

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