• राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन का सरलीकरण) (संशोधन) बिल, 2023 को राजस्थान विधानसभा में 28 फरवरी, 2023 को पेश किया गया। बिल राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन का सरलीकरण) एक्ट, 2019 में संशोधन का प्रयास करता है। यह कानून राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कुछ स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करता है।
  • पावती प्रमाणपत्र की वैधता: एक्ट के तहत एमएसएमई शुरू करने का इच्छुक व्यक्ति निवेश संवर्धन ब्यूरो में डेक्लरेशन ऑफ इंटेंट (अपने आशय के बारे में बताना) पेश करता है। डेक्लरेशन मिलने के बाद ब्यूरो एक पावती प्रमाणपत्र जारी करता है। इस प्रमाणपत्र से तीन वर्ष की अवधि के लिए एमएसएमईज़ को कुछ रेगुलेटरी मंजूरियां लेने और संबंधित निरीक्षणों से छूट मिल जाती है। बिल पावती प्रमाणपत्र की वैधता को बढ़ाकर पांच वर्ष करता है।
  • केंद्रीय कानूनों के तहत छूट: जहां केंद्रीय कानून राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह एमएसएमई को कुछ छूट प्रदान कर सकती है, एक्ट में प्रावधान है कि एमएसएमई को पावती प्रमाणपत्र जारी करने के बाद कम से कम तीन वर्षों के लिए यह छूट दी जानी चाहिए। बिल इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष करता है।

 

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