बिल का सारांश

राजस्थान विश्वविद्यालयों के शिक्षक (अस्थायी शिक्षकों का समावेश) (संशोधन) बिल, 2023

 

  • राजस्थान विश्वविद्यालयों के शिक्षक (अस्थायी शिक्षकों का समावेश) (संशोधन) बिल, 2023 को राजस्थान विधानसभा में 15 मार्च, 2023 को पेश किया गया। यह बिल राजस्थान विश्वविद्यालयों के शिक्षक (अस्थायी शिक्षकों का समावेश) एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। 2008 का एक्ट विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की वन टाइम एक्सरसाइज पर विचार करने का प्रावधान करता है। एक्ट के अनुसार, अस्थायी शिक्षक वे होते हैं जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतनमान में स्टॉप-गैप या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है। एक्ट के तहत ऐसी नियुक्तियों को 12 जून, 2008 से 180 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया था।
  • शेष अस्थायी शिक्षक: बिल कहता है कि शेष शिक्षकों में से कुछ की स्थायी नियुक्ति के लिए एक्ट के तहत 180 दिन की समय सीमा समाप्त होने पर विचार किया जा सकता है। शेष शिक्षकों की परिभाषा में ऐसे शिक्षक शामिल हैं: (i) जो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्दिष्ट एक अन्य एजेंसी के बीच समझौते के आधार पर विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं और (ii) जिन पर 2008 के एक्ट के तहत स्थायी नियुक्ति करते समय विचार नहीं किया गया था। उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले योग प्रशिक्षक या योग शिक्षक भी इस लाभ के पात्र होंगे।
  • योग प्रशिक्षकों को शामिल करना: एक्ट की परिभाषा में अनुबंध के आधार पर या विदेश सेवा में डेप्युटेशन पर नियुक्त शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया था। बिल अस्थायी शिक्षकों की परिभाषा का विस्तार करता है, और इसमें विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा और अभ्यास तथा सकारात्मक स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत विश्वविद्यालयों में काम करने वाले योग शिक्षकों को शामिल करता है। इस योजना को यूजीसी द्वारा या उसके द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत शुरू किया गया है।

 

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