बिल का सारांश

सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल, 2023

 

  • सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल, 2023 को 20 जून, 2023 को पंजाब विधानसभा में पेश किया गया। यह सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट अधिसूचित सिख गुरुद्वारों के प्रशासन को रेगुलेट करता है।
  • मुफ्त में गुरबानी का लाइव टेलीकास्ट: 1925 का एक्ट कानून के तहत अधिसूचित सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड की स्थापना करता है। अधिसूचित गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली समितियों के कामकाज की निगरानी करना बोर्ड का कर्तव्य है। बिल में कहा गया है कि टेलीकास्ट के जरिए गुरुओं की शिक्षा का प्रचार करना, बोर्ड के कर्तव्यों में शामिल होगा। इसके लिए अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबानी की बिना रुकावट (विज्ञापन के बिना) लाइव फ़ीड की जाएगी। श्री हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लाइव फ़ीड (ऑडियो या ऑडियो और वीडियो) दुनिया भर के सभी मीडिया हाउस, आउटलेट और चैनलों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी। इसके अलावा श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबानी के ब्रॉडकास्ट के कम से कम तीस मिनट पहले और उसके प्रसारण के तीस मिनट बाद कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा।

 

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