- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 31 जुलाई, 2017 को लोकसभा मे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) बिल, 2017 को पेश किया। यह बिल एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। इस एक्ट में वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय सप्लाई पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की वसूली का प्रावधान है। बिल एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017 के स्थान पर लाया गया है। बिल को 8 जुलाई, 2017 से लागू माना जाएगा, जिस तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था।
- जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार : एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह बिल एक्ट के प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर में लागू करता है।
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