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एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 11 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। 2017 का एक्ट वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय सप्लाई पर आईजीएसटी की वसूली और संग्रह का प्रावधान करता है।
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ऑनलाइन मनी गेमिंग पर आईजीएसटी: ऑनलाइन मनी गेमिंग का एक सप्लायर, जो भारत में स्थित नहीं है, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई पर आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग उन ऑनलाइन गेम को कहा जाता है जिनमें खिलाड़ी धनराशि या धनराशि के मूल्य (मनीज़ वर्थ) की जीत की उम्मीद के साथ धनराशि का भुगतान या उसे जमा करते हैं (वर्चुअल डिजिटल एसेट सहित)। यह किसी भी खेल, योजना, प्रतियोगिता या अन्य गतिविधि पर लागू होता है, भले ही इसका परिणाम कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो। इसमें ऐसे ऑनलाइन मनी गेम शामिल हैं जिन्हें किसी भी कानून के तहत अनुमति दी जा सकती है या प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम के मायने इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर पेश किए जाने वाले गेम हैं।
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ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लायर्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य: ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लायर्स को 2017 के एक्ट के तहत अधिसूचित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा। अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग के किसी विदेशी सप्लायर का भारत में कोई प्रतिनिधि है, तो इस प्रतिनिधि को पंजीकरण कराना होगा और सप्लायर की ओर से आईजीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर किसी विदेशी सप्लायर की भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है या उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उसे भारत में आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। गैर-अनुपालन की स्थिति में, ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेज़ में ट्रांसमिट या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक किया जा सकता है।
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कुछ आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी लगाने का तरीका: एक्ट में प्रावधान है कि भारत में आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के प्रावधानों के अनुसार लगाया और एकत्र किया जाएगा। बिल उन वस्तुओं को उपरोक्त तरीके से आईजीएसटी से छूट देता है जिन्हें जीएसटी परिषद के सुझावों पर केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। इन वस्तुओं पर आईजीएसटी उसी तरह लगाया जाएगा जैसे वस्तुओं की अंतरराज्यीय सप्लाई पर लगाया जाता है।
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वस्तुओं की सप्लाई का स्थान: बिल में प्रावधान है कि किसी अपंजीकृत व्यक्ति को वस्तु (जो आयात या निर्यात नहीं किया गया है) की सप्लाई के लिए, सप्लाई का स्थान, इनवॉयस में दर्ज व्यक्ति का पता होगा। अगर इनवॉयस में कोई पता नहीं है, तो सप्लाई का स्थान सप्लायर का स्थान होगा।
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