मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को 7 मार्च, 2019 को जारी किया गया। यह अध्यादेश अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण का प्रावधान करता है।
     
  • पदों पर आरक्षण: अध्यादेश केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की सीधी भर्ती वाले पदों पर (कुल स्वीकृत संख्या में से) आरक्षण का प्रावधान करता है। इस आरक्षण के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को एक यूनिट के तौर पर माना जाएगा।
     
  • कवरेज और अपवाद: अध्यादेश सभी ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों’ पर लागू होगा जिनमें संसदीय कानूनों के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय माने जाने वाले (डीम्ड) संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, और केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।
     
  • हालांकि अध्यादेश में कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सिलेंस, शोध संस्थान और राष्ट्रीय एवं कूटनीतिक महत्व के संस्थानों को अपवाद माना गया है और अध्यादेश की अनुसूची में उनके संबंध में विनिर्देश दिए गए हैं। अध्यादेश में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को भी अपवाद बताया गया है।

 

 

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