- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 30 सितंबर, 2021 को जारी किया गया है। अध्यादेश ड्राफ्टिंग की एक चूक को दुरुस्त करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट, 1985 में संशोधन करता है। यह एक्ट नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से संबंधित कुछ कार्यों (जैसे मैन्यूफैक्चर, परिवहन और उपभोग) को रेगुलेट करता है।
- अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने या इसमें लगे लोगों को शरण देने पर सजा: एक्ट के अंतर्गत कुछ अवैध कार्यों (कैनेबिस का पौधा उगाना या नारकोटिक ड्रग्स को बनाना) का वित्त पोषण करना या इसमें लगे लोगों को शरण देना अपराध है। अपराधी पाए जाने वाले लोगों को कम से कम 10 वर्ष के कड़े कारावास की सजा होगी (जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है), और कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
- ड्राफ्टिंग की चूक: 2014 में एक्ट में संशोधन किया गया और एक्ट में अवैध गतिवधियों की परिभाषा बताने वाला क्लॉज नंबर बदल गया। लेकिन उस सेक्शन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करने की सजा बताई गई थी। उस सेक्शन में पहले वाला क्लॉज नंबर ही दिया गया था। अध्यादेश में सजा वाले सेक्शन में संशोधन किया गया है और उसमें पुराने क्लॉज नंबर की जगह नया क्लॉज नंबर जोड़ा गया है। यह संशोधन 1 मई, 2014 से प्रभावी माना जाएगा (यानी जब 2014 के संशोधन प्रभावी हुए थे)।
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