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फार्मेसी (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 3 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह फार्मेसी एक्ट, 1948 में संशोधन करता है। एक्ट फार्मेसी की प्रैक्टिस और पेशे को रेगुलेट करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
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पंजीकरण: भारत में फार्मेसी की प्रैक्टिस करने के लिए फार्मेसी एक्ट, 1948 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। बिल निर्दिष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर फार्मेसी एक्ट, 2011 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है या 2011 के एक्ट के तहत निर्धारित योग्यता रखता है, उसे फार्मेसी एक्ट, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। इसके लिए किसी व्यक्ति को संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन और एक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
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