मंत्रालय: 
वित्त, कॉरपोरेट मामले और सूचना एवं प्रसारण
  • राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण (फाइनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) और विकास बैंक बिल, 2021 को लोकसभा में 22 मार्च, 2021 को पेश किया गया। बिल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए मुख्य विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआईज़) के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (एनबीएफआईडी) की स्थापना करने का प्रयास करता है। डीएफआईज़ की स्थापना अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की जाती है जहां जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और दूसरे सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे होता है। बैंकों से अलग डीएफआईज़ लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते। वे बाजार, सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों से धनराशि जुटाते हैं और सरकारी गारंटियों के जरिए समर्थित होते हैं।
     
  • एनबीएफआईडी: एनबीएफआईडी को कॉरपोरेट बॉडी के तौर पर गठित किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक लाख करोड़ रुपए होगी। निम्नलिखित एनबीएफआईडी के शेयर धारक होंगे: (i) केंद्र सरकार, (ii) बहुपक्षीय संस्थाएं, (iii) सोवरिन वेल्थ फंड्स, (iv) पेंशन फंड्स, (v) बीमाकर्ता, (vi) वित्तीय संस्थान, (vii) बैंक और (viii) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य संस्थान। शुरुआत में संस्थान के 100% शेयर्स पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होगा जिसे बाद में कम करके अधिकतम 26% कर दिया जाएगा।
     
  • एनबीएफआईडी के कार्य: एनबीएफआईडी के वित्तीय और विकासपरक उद्देश्य होंगे। वित्तीय उद्देश्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या भारत में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश को आकर्षित करना शामिल है। केंद्र सरकार निर्दिष्ट करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में कौन से क्षेत्र आएंगे। विकासपरक उद्देश्य में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए बॉन्ड्स, ऋण और डेरेवेटिव्स के बाजार के विकास में मदद करना शामिल है। एनबीएफआईडी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को लोन और एडवांस देना, (ii) ऐसे मौजूदा लोन्स को ले लेना और उसका फिर से वित्त पोषण करना, (iii) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना, (iv) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में विदेशी भागीदारी को सरल बनाना, (v) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के क्षेत्र में विवाद निवारण के लिए विभिन्न सरकारी अथॉरिटीज़ से बातचीत को सुविधाजनक बनाना, और (vi) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
     
  • धनराशि का स्रोत: एनबीएफआईडी लोन्स के रूप में भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्रा, दोनों में धन जुटा सकता है या बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सहित विभिन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करके और बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। एनबीएफआईडी निम्नलिखित से धन उधार ले सकता है: (i) केंद्र सरकार, (ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), (iii) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, (iv) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थान।
     
  • एनबीएफआईडी का प्रबंधन: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनबीएफआईडी का प्रबंधन संभालेंगे। बोर्ड के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) आरबीआई की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन, (ii) मैनेजिंग डायरेक्टर, (iii) अधिकतम तीन डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, (iv) केंद्र सरकार द्वारा नामित दो डायरेक्टर्स, (v) शेयरहोल्डर्स द्वारा निर्वाचित अधिकतम तीन डायरेक्टर्स, और (vi) कुछ स्वतंत्र डायरेक्टर्स (जैसा निर्दिष्ट हो)। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देगा। बोर्ड आंतरिक समिति के सुझावों के आधार पर स्वतंत्र डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगा।
     
  • केंद्र सरकार से सहयोग: केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में एनबीएफआईडी को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सोवरिन वेल्थ फंड्स और दूसरे विदेशी फंड्स से उधारियों के लिए अधिकतम 0.1% की रियायती दर पर गारंटी भी प्रदान करेगी। विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा में उधारियां लेने पर) में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से संबंधित लागत की भरपाई सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से की जा सकती है। एनबीएफआईडी द्वारा अनुरोध करने पर सरकार उसके द्वारा जारी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लोन्स की गारंटी ले सकती है। 
     
  • जांच और अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी: निम्नलिखित की मंजूरी के बिना एनबीएफआईडी के कर्मचारियों की जांच शुरू नहीं की जा सकती: (i) चेयरपर्सन और दूसरे डायरेक्टर्स के मामले में केंद्र सरकार, और (ii) अन्य कर्मचारियों के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर। एनबीएफआईडी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों को संज्ञान में लेने के लिए अदालतों को भी पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
     
  • अन्य डीएफआईज़: बिल में यह प्रावधान भी है कि आरबीआई को आवेदन करके कोई भी व्यक्ति डीएफआई बना सकता है। आरबीआई केंद्र सरकार की सलाह से डीएफआई को लाइसेंस दे सकता है। आरबीआई इन डीएफआईज़ के लिए रेगुलेशंस निर्दिष्ट करेगा।

 

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