- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) बिल, 2026 को 24 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट, 1971 में संशोधन करना है। यह कानून राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान के अपमान के लिए सज़ा का प्रावधान करता है।
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राष्ट्रीय गीत का अपमान: यह कानून निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगाता है: (i) राष्ट्रगान (जन गण मन) के गायन को जानबूझकर रोकना. या (ii) राष्ट्रगान गाने वाली सभा में रुकावट पैदा करना। ऐसे अपराधों के लिए तीन वर्ष के कारावास, जुर्माने या दोनों सज़ा का प्रावधान है। दूसरी बार या उसके बाद जितनी बार भी अपराध साबित होगा, कम से कम एक वर्ष का कारावास होगा। यह बिल इन प्रावधानों को राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) पर भी लागू करता है।
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