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वित्त
  • लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (संशोधन) बिल, 2021 को राज्यसभा में 30 जुलाई, 2021 को पेश किया गया। बिल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (एलएलपी) के रेगुलेशन का प्रावधान करता है। एलएलपी परंपरागत पार्टनरशिप फर्म्स का वैकल्पिक कॉरपोरेट निकाय होती हैं। एलएलपी के अंतर्गत पार्टनरशिप की देयता कारोबार में उनके निवेश तक सीमित होती है। बिल कुछ अपराधों को सिविल डिफॉल्ट में बदलता है और इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति को बदलता है। यह छोटे एलएलपी को भी परिभाषित करता है, कुछ न्याय निर्णायक (एडजुडिकेटिंग) अधिकारियों की नियुक्ति और विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
     
  • कुछ अपराधों को गैर आपराधिक बनाना: एक्ट में एलएलपीज़ के काम करने के तरीके को निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान करता है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा (दो हजार रुपए से लेकर पांच लाख रुपए के बीच)। इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एलएलपी के पार्टनर्स में बदलाव, (ii) रजिस्टर्ड कार्यालय में बदलाव, (iii) स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट और सॉल्वेंसी तथा वार्षिक रिटर्न को फाइल करना, और (iv) एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स या पार्टनर्स के बीच समझौता और एलएलपी का रीकंस्ट्रक्शन या विलय। बिल इन प्रावधानों को अपराध से मुक्त करता है और इन पर मौद्रिक जुर्माना लगाता है।
     
  • एलएलपी के नाम में बदलाव: एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार एलएलपी को कुछ स्थितियों में अपना नाम बदलने का निर्देश दे सकती है (जैसे नाम अवांछनीय या ट्रेडमार्क के समान होने के कारण रजिस्ट्रेशन लंबित हो)। इस निर्देश का पालन न करने पर 10,000 रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। बिल इनमें से कुछ स्थितियों को हटाता है और केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह एलएलपी पर जुर्माना लगाने की बजाय उसे नया नाम दे सकती है।
     
  • धोखाधड़ी की सजा: एक्ट के अंतर्गत अगर एक एलएलपी या उसके पार्टनर्स अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए या धोखाधड़ी के किसी अन्य उद्देश्य से कोई कार्य करती है तो जानबूझकर ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो साल तक की कैद होगी और 50,000 रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। बिल कैद की अधिकतम सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करता है।
     
  • अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करना: एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश का पालन न करने पर छह महीने तक की कैद होती है, और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। बिल इस अपराध को हटाता है।
     
  • अपराधों की कंपाउंडिंग: एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार उन अपराधों को कंपाउंड कर सकती है, जिस पर सिर्फ जुर्माना लगता है। कंपाउंडिंग की राशि उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम राशि से अधिक नहीं हो सकती। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय निदेशक (या उससे ऊंचे रैंक का कोई अधिकारी) इन अपराधों की कंपाउंडिंग कर सकता है। कंपाउंडिंग की राशि उस अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम जुर्माने के बीच होनी चाहिए। अगर एलएलपी या उसके पार्टनर्स के किसी अपराध को कंपाउंड किया जाता है, तो ऐसे ही किसी अपराध को तीन वर्ष की अवधि के बीच कंपाउंड नहीं किया जा सकता।
     
  • न्याय निर्णायक अधिकारी: बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जो एक्ट के अंतर्गत सजा दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे जो रजिस्ट्रार के रैंक से नीचे के रैंक के नहीं होंगे। न्याय निर्णायक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ क्षेत्रीय निदेशक से अपील की जाएगी।
     
  • विशेष अदालते: एक्ट के अंतर्गत अपराधों की त्वरित सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए बिल केंद्र सरकार को विशेष अदालतों की स्थापना की अनुमति देता है। विशेष अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) तीन वर्ष या उससे अधिक की कैद से दंडनीय अपराधों के लिए सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, और (ii) अन्य अपराधों के लिए मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट या ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट। इनकी नियुक्तियां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी। इन विशेष अदालतों के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है।
     
  • अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील: एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की जाती है। बिल कहता है कि अगर आदेश पक्षों की सहमति से दिया गया है तो उन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील की जानी चाहिए (जिसे 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है)।
     
  • छोटी एलएलपी: बिल में छोटे एलएलपी के गठन का प्रावधान है, जहां (i) पार्टनर्स का योगदान 25 लाख रुपए तक है (इसे पांच करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है), (ii) पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है (इसे 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है)। केंद्र सरकार कुछ एलएलपीज़ को स्टार्ट-अप एलपीज़ के तौर पर अधिसूचित भी कर सकती है (अधिसूचना के जरिए मान्यता)।
     
  • एकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स: बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रीय फाइनांशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की सलाह से एलएलपीज़ की श्रेणियों के लिए एकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मानदंड निर्दिष्ट कर सकती है।

 

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