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आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अगस्त, 2021 को राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया। बिल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों (एसटीज़) को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान संसद को अधिसूचित एसटीज़ की सूची में बदलाव करने की अनुमति देता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।
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बिल अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित एसटीज़ की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है।
इसके अतिरिक्त यह कुछ जनजातियों के स्थान पर अन्य जनजातियों को रखता है (देखें तालिका 1)।
तालिका 1: बिल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में एसटीज़ की सूची में प्रस्तावित बदलाव
मूल सूची |
बिल के अंतर्गत प्रस्तावित बदलाव |
अबोर |
सूची से हटाई गई |
खाम्पती |
ताई खाम्ती |
मिश्मी, इदु और तारोन |
मिश्मी-कामन (मिजु मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारु मिश्मी) |
मोम्बा |
मोन्पा, मेंबा, सतरंग और सोरालांग (मिजी) |
किन्हीं नागा जनजातियों |
नोक्ते, तंगसा, तुत्सा और वान्चो |
Sources: The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021; PRS.
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