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  • कोविड-19 पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया (23 अप्रैल, 2020)
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कोविड-19 पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया (23 अप्रैल, 2020)

अखिल एन.आर. - अप्रैल 24, 2020

23 अप्रैल को दिल्ली में कोविड-19 के 2,248 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद दिल्ली में सबसे अधिक मामले हैं। 22 मार्च को जब मामलों की संख्या 29 थी, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च और 3 मई के बीच देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। इस ब्लॉग में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक क्या मुख्य कदम उठाए हैं। 

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लॉकडाउन से पहले

8 मार्च को राज्य में कोविड-19 के तीन मामले दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने होली के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। इसके साथ सरकार ने राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अनेक कदम उठाए। इन उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं। 

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

वाहनों को डिसइंफेक्ट करना: 11 और 12 मार्च को सरकार ने आदेश दिया कि मिनी बसों, स्कूल बसों और स्कूलों की कैब्स को रोजाना डिसइंफेक्ट किया जाएगा।

दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020: 12 मार्च को कोविड-19 के छह मामलों के साथ दिल्ली सरकार ने दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020 को अधिसूचित किया। ये रेगुलेशंस एक साल तक जारी रहेंगे। इनके मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i)  सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डेडिकेटेड फ्लू कॉर्नर्स होने चाहिए।
 

(ii) प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा करके आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन, और 

(iii) रेगुलेशंस के अंतर्गत अधिकृत कुछ लोग, राज्य टास्क फोर्स की मंजूरी से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे: (i) किसी भौगोलिक क्षेत्र को सील करना, (ii) वाहनों और लोगों के मूवमेंट को प्रतिबंधित करना, और (iii) कोविड-19 के मामलों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निगरानी करना। 

मूवमेंट पर प्रतिबंध

शिक्षण संस्थान: 12 मार्च को सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया। विद्यार्थियों को स्टाफ के साथ परीक्षाएं देने की अनुमति दी गई। हालांकि 19 मार्च को सरकार ने 31 मार्च तक परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया। 

सार्वजनिक जमावड़ा:

  • 13 मार्च को सरकार ने 200 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया जैसे कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच। इसके बाद 16 मार्च को 50 लोगों और 19 मार्च को 20 लोगों के जमा होने को प्रतिबंधित किया गया, इसके बाद यह संख्या 12 कर दी गई। 
     
  • 12 से 16 मार्च के बीच सरकार ने आदेश दिया कि 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, पब्लिक स्विमिंग पूल, जिम  और नाइट क्लब बंद रहेंगे। 19 और 20 मार्च को स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद करने का आदेश दिया गया। 

रेस्त्रां और निजी इस्टैबलिशमेंट्स: 19 मार्च को आदेश दिया गया कि सभी रेस्त्रां 31 मार्च तक सिटिंग अरेंजमेंट बंद रखेंगे। निजी इस्टैबलिशमेंट्स को आदेश दिया गया कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च तक घर से काम करने को कहें। 

दिल्ली-काठमांडो बस सेवा: 20 मार्च को सरकार ने दिल्ली-काठमांडो बस सेवा, जिसे आधिकारिक रूप से मैत्री बस सेवा कहा जाता है, को रद्द कर दिया। 

लॉकडाउन के दौरान

22 मार्च को मामलों की संख्या 29 हो गई और दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक राज्य में लॉकडाउन की घोषणा  कर दी। लॉकडाउन में निम्नलिखित शामिल है: (i) सार्वजनिक बस सेवाओं को रद्द करना, (ii) हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील करना, (iii) दिल्ली आने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना, और (iv) किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। इसके बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च और 14 अप्रैल के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया जिसे फिर 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। 

20 अप्रैल से केंद्र सरकार ने देश के कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल को घोषणा की कि दिल्ली में लॉकडाउन से कोई राहत नहीं दी जाएगी, जब तक कि 27 अप्रैल को दूसरा व्यापक विश्लेषण नहीं किया जाता।

कल्याणकारी उपाय

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक कल्याणकारी उपायों की घोषणा की। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

नाइट शेल्टर: दिल्ली शहरी शेल्टर सुधार बोर्ड नाइट शेल्टरों में रहने वाले बेघर लोगों को मुफ्त भोजन दे रहा है। 25 मार्च को हंगर हेल्पलाइन शुरू की गई जोकि जरूरतमंद लोगों को भोजन के लिए नजदीकी नाइट शेल्टर के बारे में बताती है।

हंगर राहत केंद्र: 26 मार्च को सरकार ने जिला मेजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया कि वे हर म्युनिसिपल वॉर्ड में कम से कम दो हंगर राहत केंद्र शुरू करें जोकि हर दिन दो बार (दोपहर और रात को) 500 भोजन प्रदान करें।  

वित्तीय सहायता: सरकार ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए की वन-टाइम सहायता प्रदान कर रही है। 

परिवार के सदस्यों को मुआवजा: दिल्ली सरकार कोविड-19 के कारण मौत का शिकार होने वाले अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। 

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

अतिरिक्त मैनपावर: 24 मार्च को सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पतालों और संस्थानों को आदेश दिया कि वे ऑउटसोर्स्ड सेवाओं जैसे सैनिटेशन, सुरक्षा और नर्सिंग असिस्टेंट्स में 25% तक अतिरिक्त मैनपावर जुटाएं। 

मास्क पहनना अनिवार्य: 8 अप्रैल को सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, जमावड़ों, बैठकों और व्यक्तिगत वाहनों में सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। 

पेड क्वारंटाइन फेसिलिटी को चिन्हित करना: 13 अप्रैल को सरकार ने सभी जिला मेजिस्ट्रेट्स को आदेश दिया कि वे अपने जिलों में पेड क्वारंटाइन फेसिलिटीज़ को चिन्हित करें ताकि उन लोगों को यह सुविधा मुहैय्या कराई जा सके जोकि कीमत चुकाकर निजी केंद्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 

मल्टी सेक्टोरल डेडिकेटेड टीम का गठन: 13 अप्रैल को सरकार ने प्रत्येक बूथ में कोरोना फुट वारियर एंड कंटेनमेंट टीम के गठन के आदेश दिए। सरकार उनके जरिए जमीनी स्तर का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है। 

हेल्पलाइन का गठन: 17 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने लोगों की कोविड-19 संबंधी शिकायतें और अनुरोध सुनने के लिए एक डेडिकेटेड 24X7 व्हॉट्सएप नंबर शुरू किया। 

मीडिया संबंधी उपाय

सरकार ने कोविड-19 से संबंधित फेक न्यूज को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

  • 1 अप्रैल को सरकार ने सूचना एवं प्रसार निदेशालय के निदेशक को आदेश दिया कि वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक न्यूज पर नियमित रूप से निगरानी रखे। उसे 3 अप्रैल को दिल्ली की फैक्ट चेक यूनिट के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।    
  • 20 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया कि वे एक मीडिया सेल बनाएं। यह सेल सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया पर अस्पतालों के कामकाज के बारे में फेक न्यूज पर नजर रखेगी। 

कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें। 

 
States and State Legislatures

कोविड-19 महामारी पर मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया (जनवरी 2020-17 अप्रैल, 2020)

Madhunika Iyer - अप्रैल 18, 2020

17 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कोविड-19 के 1,120 पुष्ट मामले हैं जोकि देश के सभी राज्यों में पांचवें स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 28 जनवरी, 2020 को कोविड-19 संबंधी एक आदेश जारी किया था जोकि शुरुआती आदेशों में एक था। इसमें सभी स्वास्थ्यकर्मियों को यह सलाह दी गई थी कि चीन के वुहान से लौटने वाले मरीजों की जांच करते समय उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। तब से सरकार ने कोविड-19 को संक्रमण और प्रभाव को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस ब्लॉग में हम उन मुख्य उपायों की चर्चा कर रहे हैं। 

रेखाचित्र 1: मध्य प्रदेश में कोविड-19 के प्रति दिन मामले  

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Source: Ministry of Health and Family Welfare; PRS

 शुरुआती चरण: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग 

28 जनवरी को राज्य सरकार ने विशिष्ट देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी, लक्षण वाले लोगों की जांच और उन पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए। इसके बाद दूसरे आदेश में जिला प्रशासन से यह अपेक्षा की गई कि वह 31 दिसंबर, 2019 और 29 जनवरी, 2020 के बीच चीन से आने सभी यात्रियों पर नजर रखें और उनकी जानकारी दें। जबकि अधिक ध्यान स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर था, 31 जनवरी को यह आदेश आया कि 15 जनवरी के बाद चीन से भारत आने वाले यात्रियों, जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे थे, को क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन न करने वाले लोगों को बाद में निगरानी में रखा गया और 14 दिनों के लिए उनकी स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया। 13 फरवरी से एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम लगातार विभिन्न देशों से आने वाले विदेशी यात्रियों की जांच करने लगी और रोजाना इसकी रिपोर्ट देने लगी।  

फरवरी और मार्च का प्रारंभ: सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता में वृद्धि, सामाजिक जमावड़ों पर प्रतिबंध

सरकार का अगला कदम यह था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाए। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए:

  • डेडिकेटेड कॉल सेंटर वाली एक हेल्पलाइन शुरू की गई जोकि नागरिकों को कोविड-19 और उसकी रोकथाम के बारे में सूचना देती है। 
     
  • मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में एन-95 मास्क और पीपीई किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 
     
  • स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में चीफ मेडिकल और हेल्थ अधिकारियों को कोविड-19 टेस्ट सैंपलों के कलेक्शन और परिवहन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।
     
  • सरकारी अस्पतालों में मेडिकल प्रोफेशनलों को नेशनल ट्रेनिंग में भाग लेने के आदेश दिए गए।
     
  • क्वारंटाइन और आइसोलेशन वॉर्ड्स की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया।
     
  • स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गईं।
     
  • प्रकोप वाले क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने और तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट, 1949 के सेक्शन 71 को लागू किया गया। एक्ट का यह सेक्शन सभी चीफ मेडिकल और हेल्थ अधिकारियों तथा सिविल सर्जन कम चीफ हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स को अतिरिक्त अधिकार प्रदान करता है। 

मार्च में मामलों के बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सीधे आदेश जारी किए। कोविड-19 के संबंध में जागरूकता फैलाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए अनेक उपाय किए गए। 

  • कोविड संबंधी सूचना देने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल तैयार किया गया। 
     
  • अनेक इस्टैबलिशमेंट्स जैसे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश  जारी किया गया। सभी सरकारी कार्यस्थलों पर बायोमीट्रिक अटेंडेंस को बंद किया गया। 
  • 20 मार्च को सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर्स के सप्लायर्स के लिए आदेश जारी किया गया (जोकि 15 जून तक प्रभावी है) जिसमें उनसे निम्नलिखित की अपेक्षा की गई: (i) वे निश्चित कीमत बरकरार रखेंगे, और (ii) अनिवार्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड बनाएंगे और प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश में उनसे कहा गया कि वे किसी ग्राहक को इन सामग्रियों को बेचने से इनकार नहीं करेंगे। 

21 मार्च से

21 मार्च को मध्य प्रदेश में कोविड-19 के चार मामले दर्ज किए गए। 23 मार्च को सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश महामारी रोग, कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 जारी किया। इन रेगुलेशनों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अस्पतालों (सरकार और निजी) को प्रॉटोकॉल बताए गए। ये रेगुलेशंस एक साल के लिए वैध होंगे।

सोशल डिस्टेंसिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित निर्देशों के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए: (i) स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता में बढ़ोतरी, (ii) आर्थिक रूप से संवेदनशील लोगों के लिए कल्याण संरक्षण कायम करना, (iii) प्रशासनिक संरचना और डेटा कलेक्शन को मजबूत करना, और (iv) अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं -

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

  • कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार करना, जिसमें इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करना, पीपीई किट्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। 
  • 28 मार्च को भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राज्य स्तरीय कोविड-19 अस्पताल के रूप में नामित किया गया। इस आदेश को 15 अप्रैल को बदल दिया गया। 
     
  • जिला कलेक्टरों को अपने जिले में फास्ट ट्रैक तरीके से जरूरी डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। 
     
  • प्रत्येक 51 जिला अस्पतालों में एक टेलीमेडिसिन यूनिट शुरू की गई।
     
  • फाइनल ईयर अंडरग्रैजुएट नर्सिंग स्टूडेंट्स की नर्सों के रूप में नियुक्ति को आसान बनाया गया। 
     
  • 29 मार्च को सरकार ने क्वारंटाइन में रहने वाले तथा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रोजाना निगरानी और ट्रैकिंग करने के लिए सार्थक ऐप शुरू किया।
     
  • सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जारी किया। इस रणनीति के अंतर्गत संदिग्ध मामलों की पहचान, आइसोलेशन, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग और इलाज पर जोर दिया गया (इसे आई. आई. टी. टी. स्ट्रैटेजी कहा गया)।

कल्याणकारी उपाय

  • निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपए की वन टाइम वित्तीय सहायता दी जाएगी। 
     
  • सहारिया, बैगा और भारिया जनजातीय परिवारों को 2,000 रुपए की वन टाइम वित्तीय सहायता दी जाएगी। 
     
  • पेंशनयाफ्ता लोगों को दो महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन एडवांस में चुकाई जाएगी। 
     
  • जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता (एलिजिबिलटी स्लिप) नहीं है, उन लोगों को भी राशन लेने की अनुमति होगी। 

प्रशासनिक उपाय

  • वरिष्ठ अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय करने हेतु नामित किया गया। 
     
  • राज्य स्तरीय नीति और स्थानीय कार्यान्वयन तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु जिला संकट प्रबंधन समूहों का गठन किया गया। 

अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई

  • 8 अप्रैल को सरकार ने अनिवार्य सेवा प्रबंधन एक्ट, 1979 को लागू किया। एक्ट अन्य बातों के अतिरिक्त अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को काम करने से इनकार करने से प्रतिबंधित करता है। 
     
  • ई-पास खरीद सुविधा शुरू की गई ताकि यह सुनिश्चित हो कि विभिन्न जिलों तथा राज्यों के बीच अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसान हो। 

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