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  • कोविड-19 पर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया (20 अप्रैल, 2020 तक)
राज्यों और राज्य विधानसभाओं

कोविड-19 पर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया (20 अप्रैल, 2020 तक)

अखिल एन.आर. - अप्रैल 21, 2020

 कोविड-19 के 4,203 पुष्ट मामलों के साथ, महाराष्ट्र में पूरे देश की तुलना में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं (20 अप्रैल, 2020 तक)। इनमें से 507 का इलाज किया जा चुका है और 223 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस ब्लॉग में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब तक क्या मुख्य कदम उठाए हैं। 

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लॉकडाउन से पहले के उपाय

12 मार्च को राज्य में कोविड-19 के 11 मामले दर्ज किए गए। परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे: (i) मरीजों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए तैयारी, और (ii) रोग के अत्यधिक संक्रामक होने के कारण सामूहिक जमावड़ों की सीमा तय करना। लॉकडाउन से पूर्व के कदमों की जानकारी नीचे दी जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

14 मार्च को सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार के निवारण और रोकथाम के लिए महाराष्ट्र कोविड-19 रेगुलेशंस को अधिसूचित किया। इन रेगुलेशंस में निम्नलिखित से संबंधित नियम हैं (i) अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग, (ii) प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन, और (iii) कंटेनमेंट जोन्स में कार्य प्रक्रियाओं का पालन करना, इत्यादि। 

मूवमेंट पर प्रतिबंध

15 मार्च को राज्य में कोविड-19 के 31 मामले थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थियेटर और म्यूजियम्स को 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। 

16 मार्च को सभी शिक्षण संस्थानों और हॉस्टल्स को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। शिक्षकों को घर से काम करने को कहा गया। परीक्षाएं भी 31 मार्च तक के लिए रोक दी गईं। 

प्रशासनिक उपाय

13 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया। कमिटी की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) राज्य में कोविड-19 की स्थिति की दैनिक समीक्षा, और (ii) विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू करना। 

17 मार्च को राज्य में कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु हुई। 19 मार्च को सरकार ने सरकारी कार्यालयों में बैठकों पर प्रतिबंध लगाया और इन बैठकों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।  

20 मार्च को मुंबई, पुणे और नागपुर में कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को 25% किया गया। इसके बाद 23 मार्च को सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में उपस्थितियों को और कम करके 5% कर दिया। 

लॉकडाउन के बाद के उपाय

कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने 23 मार्च को राज्यव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया। 31 मार्च तक लागू इस ल़ॉकडाउन में निम्नलिखित शामिल था: (i) राज्य की सीमाओं को बंद करना, (ii) सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को रद्द करना, और (iii) किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध।  

अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में लगी कंपनियों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू किया जोकि अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से पहले राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था।  

15 अप्रैल को गृह मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए थे कि उन्हें 3 मई तक क्या-क्या उपाय करने हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 अप्रैल से कम प्रभावित क्षेत्रों में चुनींदा गतिविधियों की अनुमति होगी ताकि लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। इन गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) कृषि और संबंधित गतिविधियां, (ii) मनरेगा का काम, (iii) निर्माण कार्य, (iv) औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स, (v) स्वास्थ्य सेवाएं, (vi) वित्तीय क्षेत्र की कुछ गतिविधियां, जोकि कुछ शर्तों के अधीन होगा। 

कल्याणकारी उपाय

लॉकडाउन के कारण लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य ने कुछ कल्याणकारी उपाय भी किए हैं। ये इस प्रकार हैं:

  • 30 मार्च को स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए कि वे लॉकडाउन खत्म होने तक स्कूल की फीस जमा न करें।
     
  • आदिवासी विकास विभाग ने भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना के अंतर्गत आने वाले महिला लाभार्थियों और बच्चों को घर पर भोजन/आहार देने के संबंध में निदेश जारी किए।
     
  • राज्य सरकार ने निजी इस्टैबलिशमेंट्स, उद्योगों और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश दिया। 
     
  • 7 अप्रैल को राज्य कैबिनेट ने गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को सब्सिडाइज्ड कीमत पर गेहूं और चावल देने का फैसला किया और यह फैसला भी किया कि अगले तीन महीनों के लिए सभी शिव भोजन केंद्रों में पांच रुपए पर शिव भोजन दिया जाएगा।
     
  • 17 अप्रैल को हाउसिंग विभाग ने अधिसूचना जारी की कि भूमालिक/मकान मालिक तीन महीनों के लिए किराया नहीं लेंगे। इस अवधि के दौरान किराया न देने पर मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा। 

प्रशासनिक उपाय

  • 29 मार्च को लोक निर्माण विभाग ने निर्देश जारी किए कि माल परिवहन के लिए पीडब्ल्यूडी और एमएसआरडीसी प्लाजा पर टोल जमा नहीं किया जाएगा। अगले आदेश जारी होने तक इस निर्देश का पालन किया जाएगा। 
     
  • विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम: एमएलएलैड कार्यक्रम के अंतर्गत विधायकों को एमएलएलैड फंड्स के इस्तेमाल के लिए वन टाइम स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया है। इस राशि से विधायक 2020-21 के दौरान कोविड-19 के लिए मेडिकल उपकरण और सामग्रियां खरीद सकते हैं। 
     
  • राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण: 13 अप्रैल को सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभावों के विश्लेषण के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी और कैबिनेट सब-कमिटी का गठन किया। ये कमिटियां राज्य की अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के उपाय सुझाएंगी। 

मुंबई शहर से संबंधित आदेश

  • 8 अप्रैल को शहरी प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। 
     
  • 10 अप्रैल को ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमीश्नर ने आदेश जारी किया जिसमें सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशंस पर किसी प्रकार की फेक या भ्रामक सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। यह आदेश 24 अप्रैल तक वैध रहेगा।

कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।

 
States and State Legislatures

कोविड-19 महामारी पर उत्तराखंड सरकार की प्रतिक्रिया (मार्च 2020-15 अप्रैल, 2020)

Prachi Kaur - अप्रैल 16, 2020

कोविड-19 के प्रकोप पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी वायरस की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम उत्तराखंड सरकार के 16 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।

15 अप्रैल, 2020 तक उत्तराखंड में 2,413 सैंपलों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। इनमें से 37 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और 354 सैंपलों के परिणामों की प्रतीक्षा है। 37 पुष्ट मामलों में 9 मरीजों का इलाज हो गया है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है।[1]

मूवमेंट पर प्रतिबंध

कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

  • 20 मार्च को स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में सभी पर्यटकों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया।[2]  विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों, जिम, स्विमिंग पूल्स, म्यूजियम, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्रो, और थियेटरों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए।[3]
     
  • 22 मार्च को राज्य ने 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की।[4] लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध, (ii) टैक्सी और ऑटो रिक्शा सहित सभी सार्वजनिक परिवहन बंद करना, और (iii) सभी दुकानों, कमर्शियल इस्टैबलिशमेंट्स, कार्यालयों और कारखानों को बंद करना। अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले इस्टैबलिशमेंट्स को लॉकडाउन से छूट दी गई थी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: पुलिस, मेडिकल और स्वास्थ्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खाद्य, किराने की दुकान, और उनका परिवहन, इत्यादि।4 
     
  • 25 मार्च को केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक, 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।[5] 14 अप्रैल को लॉकडाउन 3 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया।[6]   
     
  • 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा 3 मई तक किए जाने वाले उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए।[7] इन दिशानिर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से चुनींदा गतिविधियों की अनुमति होगी ताकि जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके। इन गतिविधियों में स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, वित्तीय क्षेत्र की कुछ गतिविधियां, आंगनवाड़ियों का कामकाज, मनरेगा का काम, और कार्गो मूवमेंट, इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों के आधार पर कमर्शियल और निजी इस्टैबलिशमेंट्स, औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स, सरकारी कार्यालयों और निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी।7 

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020 

15 मार्च, 2020 को सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अधिसूचित किया।[8]  रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: 

  • सभी अस्पतालों (सरकारी और निजी) में कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग के लिए डेडिकेटेड फ्लू कॉर्नर्स होने चाहिए।
     
  • भ्रामक सूचनाओं के प्रचार से बचा जाना चाहिए। राज्य स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति या संगठन कोविड-19 से संबंधित सूचना के लिए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता।    

नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी विभागों के लिए दिशानिर्देश

राज्य ने वायरस की रोकथाम से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक दिशानिर्देश और एडवाइजरी जारी की हैं।[9] इन दिशानिर्देशों को नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों, साथ ही सरकारी विभागों के लिए जारी किया गया है। दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं: 

  • नागरिकों के लिए: इनमें वायरस की रोकथाम के लिए जनता द्वारा मास्क के इस्तेमाल से संबंधित दिशानिर्देश, होम क्वारंटाइन के लिए दिशानिर्देश और तंबाकू न खाने से जुड़ी एडवाइजरी शामिल हैं।8   
     
  • स्वास्थ्य केंद्रों के लिए: स्वास्थ्य केंद्रों के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं: सैंपल कलेक्शन, पैकेजिंग और परिवहन संबंधी दिशानिर्देश, संदिग्ध मामलों के लिए संक्रमण का रोकथाम नियंत्रण, कोविड-19 का क्लिनिकल मैनेजमेंट, और कोविड-19 मरीजों के लिए डिस्चार्ज नीति, इत्यादि।8
     
  • सरकार के लिए: सरकारी विभागों के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं: क्लस्टर कंटेनमेंट के लिए दिशानिर्देश, उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के इस्तेमाल पर एडवाइजरी, और कोविड-19 के लिए क्वारंटाइन की सुविधा से संबंधित दिशानिर्देश।8

प्रशासनिक उपाय

21 मार्च को राज्य सरकार ने मेडिकल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस लौटने के आदेश जारी किए।[10]  इसके अतिरिक्त 19 मार्च को राज्य सरकार ने घोषणा की कि पर्यटन विभाग और दूसरे सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों और आवासों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित जिला मेजिस्ट्रेट्स को अस्थायी रूप से दिया जाएगा।[11]  

शिक्षा

21 मार्च को राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड परीक्षा पुस्तिकाओं की जांच को स्थगित कर दिया जिसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2020 के बीच जांचा जाना था।[12]  सरकार ने मार्च में आयोजित वन अनुसंधान संस्थान की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया।[13]  

कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।

 

[1] Dehradun Health Bulletin on Corona Virus Disease (COVID-19), Status as on April 15, 2020 Time: 05:30 PM, Uttarakhand State Control Room COVID -19, Health and Family Welfare, Uttarakhand, http://health.uk.gov.in/files/Corrected-15-04-2020-Health-Bulletin.pdf.

[2] Order No. 48/PS-Secy(H)/2020, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 20, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/427.UK_Advisory_for_Tourists_20_Mar.pdf.

[3] Advisory on social distancing measure in view of spread of COVID-19 disease, Government of Uttarakhand, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1835.UK_Social_Distancing_Advisory_Uttarakhand.pdf.

[4] Order No. UKHFWS/PS-MDNHM/2019-20/217, Department of Medical, Health and Family Welfare and Medical Education, March 22, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/432.UK_Order_Lockdown_Mar_22.pdf.

[5] Order No. 1-29/2020-PP, National Disaster Management Authority, March 24, 2020, https://mha.gov.in/sites/default/files/ndma%20order%20copy.pdf.

[6] “PM addresses the nation for 4th time in 4 Weeks in India’s fight against COVID-19” Press Release, Prime Minister’s office, April 14, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1614255.

[7] Order No.40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, April 15, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf.

[8] Notification No. 370/XXVIII(1)/2020-01(06)/2020, Department of Medical Health and Medical Education, March 15, 2020, http://health.uk.gov.in/files/The_Uttarakhand__Epidemic__Disease__COVID-19_Regulation_2020.pdf.

[9] Website of Department of Medical, Health and Family Welfare, Corona (COVID19) updates, Government of Uttarakhand, last visited on March 16, http://health.uk.gov.in/pages/display/140-novel-corona-virus-guidelines-and-advisory-.

[10] Order No. 1P/Ra0pu0/miscellaneous/1/2018, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 19, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/430.UK_DG-Order-Cancellalation_of_Leave_Health_Workers_21_Mar.pdf.

[11] Order No. 42/Secy Health/2020, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 19, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1826.UK_Advisory_for_KMVN_and_GMVN_Mar19.pdf

[12] Advisory No. 123/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020, Secretary Uttarakhand Government, March 21, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/429.UK_Advisory_for_Board_Student_of_Uttarakhand_21_Mar.pdf.

[13] Advisory No. 122/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020, Secretary Uttarakhand Government, March 21, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1828.UK_Advisory_for_Board_Student_of_FRI_Uttarakhand_Mar21.pdf.

 
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