कोविड-19 के प्रकोप पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी वायरस की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम उत्तराखंड सरकार के 16 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
15 अप्रैल, 2020 तक उत्तराखंड में 2,413 सैंपलों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। इनमें से 37 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और 354 सैंपलों के परिणामों की प्रतीक्षा है। 37 पुष्ट मामलों में 9 मरीजों का इलाज हो गया है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है।[1]
मूवमेंट पर प्रतिबंध
कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020
15 मार्च, 2020 को सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अधिसूचित किया।[8] रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी विभागों के लिए दिशानिर्देश
राज्य ने वायरस की रोकथाम से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक दिशानिर्देश और एडवाइजरी जारी की हैं।[9] इन दिशानिर्देशों को नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों, साथ ही सरकारी विभागों के लिए जारी किया गया है। दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रशासनिक उपाय
21 मार्च को राज्य सरकार ने मेडिकल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस लौटने के आदेश जारी किए।[10] इसके अतिरिक्त 19 मार्च को राज्य सरकार ने घोषणा की कि पर्यटन विभाग और दूसरे सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों और आवासों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित जिला मेजिस्ट्रेट्स को अस्थायी रूप से दिया जाएगा।[11]
शिक्षा
21 मार्च को राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड परीक्षा पुस्तिकाओं की जांच को स्थगित कर दिया जिसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2020 के बीच जांचा जाना था।[12] सरकार ने मार्च में आयोजित वन अनुसंधान संस्थान की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया।[13]
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।
[1] Dehradun Health Bulletin on Corona Virus Disease (COVID-19), Status as on April 15, 2020 Time: 05:30 PM, Uttarakhand State Control Room COVID -19, Health and Family Welfare, Uttarakhand, http://health.uk.gov.in/files/Corrected-15-04-2020-Health-Bulletin.pdf.
[2] Order No. 48/PS-Secy(H)/2020, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 20, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/427.UK_Advisory_for_Tourists_20_Mar.pdf.
[3] Advisory on social distancing measure in view of spread of COVID-19 disease, Government of Uttarakhand, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1835.UK_Social_Distancing_Advisory_Uttarakhand.pdf.
[4] Order No. UKHFWS/PS-MDNHM/2019-20/217, Department of Medical, Health and Family Welfare and Medical Education, March 22, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/432.UK_Order_Lockdown_Mar_22.pdf.
[5] Order No. 1-29/2020-PP, National Disaster Management Authority, March 24, 2020, https://mha.gov.in/sites/default/files/ndma%20order%20copy.pdf.
[6] “PM addresses the nation for 4th time in 4 Weeks in India’s fight against COVID-19” Press Release, Prime Minister’s office, April 14, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1614255.
[7] Order No.40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, April 15, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf.
[8] Notification No. 370/XXVIII(1)/2020-01(06)/2020, Department of Medical Health and Medical Education, March 15, 2020, http://health.uk.gov.in/files/The_Uttarakhand__Epidemic__Disease__COVID-19_Regulation_2020.pdf.
[9] Website of Department of Medical, Health and Family Welfare, Corona (COVID19) updates, Government of Uttarakhand, last visited on March 16, http://health.uk.gov.in/pages/display/140-novel-corona-virus-guidelines-and-advisory-.
[10] Order No. 1P/Ra0pu0/miscellaneous/1/2018, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 19, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/430.UK_DG-Order-Cancellalation_of_Leave_Health_Workers_21_Mar.pdf.
[11] Order No. 42/Secy Health/2020, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 19, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1826.UK_Advisory_for_KMVN_and_GMVN_Mar19.pdf
[12] Advisory No. 123/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020, Secretary Uttarakhand Government, March 21, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/429.UK_Advisory_for_Board_Student_of_Uttarakhand_21_Mar.pdf.
[13] Advisory No. 122/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020, Secretary Uttarakhand Government, March 21, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1828.UK_Advisory_for_Board_Student_of_FRI_Uttarakhand_Mar21.pdf.
4 मई, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 42,533 पुष्ट मामले हैं। 27 अप्रैल से 14,641 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुष्ट मामलों में 11,707 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,373 की मृत्यु हई है। जैसे इस महामारी का प्रकोप बढ़ा है, केंद्र सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और महामारी से प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने के उपायों की घोषणाएं की हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम केंद्र सरकार के 27 अप्रैल से 4 मई, 2020 तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
Source: Ministry of Health and Family Welfare; PRS.
लॉकडाउन
18 मई, 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
गृह मंत्रालय ने 4 मई, 2020 से लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया (18 मई, 2020 तक)। इस लॉकडाउन में जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा, वे इस प्रकार हैं:
यात्रा और आवाजाही: निम्नलिखित द्वारा आवाजाही: (i) हवाई (मेडिकल और सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त), (ii) रेल (सुरक्षा उद्देश्यों के अतिरिक्त), (iii) अंतरराज्यीय बस (केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुमत), और (iv) मेट्रो प्रतिबंधित रहेगी। मेडिकल कारणों के अतिरिक्त या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत होने पर लोग अंतरराज्यीय आवाजाही कर सकते हैं। गैर अनिवार्य गतिविधियों के लिए राज्य के भीतर लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध है।
शिक्षा: सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, सिवाय ऑनलाइन लर्निंग को छोड़कर।
हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और मनोरंजक गतिविधियां: होटल जैसी सभी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी, सिवाय क्वारंटाइन सुविधाएं या स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस और बेसहारा लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने वाले होटल खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिनेमा, मॉल, जिम और बार जैसे मनोरंजक केंद्र बंद रहेंगे।
धार्मिक जमावड़े: सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक उद्देश्यों के लिए लोगों को जमावड़े पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
लॉकडाउन के संशोधित दिशानिर्देशों में जिलों की रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स के रूप में रिस्क प्रोफाइलिंग करना शामिल है। जोन का वर्गीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और इसे साप्ताहिक आधार पर राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। राज्य अतिरिक्त जिलों को रेड या ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वे किसी जिले के वर्गीकरण को नीचे नहीं कर सकते। किसी जिले को रेड से ऑरेंज जोन में या ऑरेंज से ग्रीन जोन में तब खिसकाया जाएगा, जब वहां 21 दिनों में कोई मामला सामने नहीं आता। जोन्स का वर्गीकरण और अनुमत गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:
रेड जोन्स या हॉटस्पॉट्स: इन जिलों को सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्ट मामलों के डबलिंग रेट और जांच एवं निगरानी संबंधी फीडबैक के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। रेड जोन्स में जिन अतिरिक्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, वे इस प्रकार हैं: (i) साइकिल और ऑटोरिक्शा, (ii) टैक्सी, (iii) बस और (iv) नाई की दुकानें, स्पा और सैलून। जिन गतिविधियों की अनुमति होगी, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) व्यक्तियों की आवाजाही (चारपहिया वाहन पर अधिकतम दो लोग और दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति), (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स और शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले कुछ औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स, और (iii) सभी स्टैंडएलोन और आस-पड़ोस की दुकानें।
ग्रीन जोन्स: इन जोन्स में ऐसे जिले शामिल हैं जहां अब तक कोई पुष्ट मामले नहीं हुए या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामले सामने नहीं आए। इन जोन्स में किसी अतिरिक्त गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं है। रेड जोन्स में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त इन जोन्स में बसें 50% सीटिंग क्षमता के साथ चल सकती हैं।
ऑरेंज जोन्स: इन जोन्स में वे सभी जिले शामिल हैं जो रेड या ऑरेंज जोन्स में नहीं आते। इन जोन्स में अंतरराज्यीय या राज्यों की भीतर बसें नहीं चलेंगी। जिन गतिविधियों की अनुमति होगी (रेड जोन्स में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त), वे इस प्रकार हैं: (i) अधिकतम एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ टैक्सियां, (ii) अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही, और (iii) अधिकतम एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ चारपहिया वाहन।
जिला प्रशासन रेड और ऑरेंज जोन्स में आने वाले कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन्स के रूप में चिन्हित कर सकता है। कंटेनमेंट जोन्स में आवासीय कालोनियां, टाउन्स या म्यूनिसिपल वॉर्ड जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। कंटेनमेंट जोन्स में स्थानीय प्रशासन आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जोखिम के आधार पर व्यक्तियों का क्वारंटाइन और घर-घर छानबीन सुनिश्चित कर सकता है। इसके अतिरिक्त केवल मेडिकल इमरजेंसी और अनिवार्य वस्तुओं के लिए व्यक्ति आना-जाना कर सकता है।
विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही
गृह मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों द्वारा प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही को मंजूरी दी। इसके लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे लोगों को भेजने, उन्हें प्राप्त करने और उनके पंजीकरण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे। इस विनिमय के लिए लोगों को भेजने और उन्हें प्राप्त करने वाले दोनों राज्यों का सहमत होना जरूरी है। प्रत्येक ट्रेन 1,200 लोगों को ले जा सकती है और कोई ट्रेन 90% क्षमता से कम पर नहीं चलेगी। राज्य सरकार द्वारा यात्रा की अनुमति देने वाले लोगों को टिकट का कुछ मूल्य चुकाना पड़ सकता है।
शिक्षा
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-10 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशानिर्देश जारी किए।
शैक्षणिक कैलेंडर: विश्वविद्यालयों में ईवन सेमिस्टर्स की क्लासेज़ 16 मार्च, 2020 से रद्द कर दी गईं। दिशानिर्देशों में यह कहा गया है कि शिक्षण को 31 मई तक जारी रखा जाना चाहिए, भले ही वह ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षण मोड, सोशल मीडिया (व्हॉट्सएप/यूट्यूब), ईमेल या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षाएं जुलाई 2020 में की जानी चाहिए और परिणाम 31 जुलाई (टर्मिनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए) और 14 अगस्त (इंटरमीडिएट ईयर के विद्यार्थियों के लिए) को घोषित किए जाने चाहिए।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 पुराने विद्यार्थियों के लिए अगस्त 2020 और नए विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2020 हो सकता है। नए विद्यार्थियों के लिए दाखिला प्रक्रिया अगस्त के महीने में की जा सकती है। परिणामस्वरूप 2020-21 का ईवन सेमिस्टर 27 जनवरी, 2021 से शुरू हो सकता है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत अगस्त 2021 हो सकती है। 2019-20 के शेष सत्र और 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षण के नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय छह दिन के सप्ताह का पैटर्न अपना सकता है।
परीक्षाएं: विश्वविद्यालय ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में सेमिस्टर या वार्षिक परीक्षाएं ले सकती है। यह ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ के निर्देशों का पालन करते हुए और सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष अवसरों को सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के वैकल्पिक, सरल तरीकों को अपनाकर ऐसा किया जा सकता है, जैसे एमसीक्यू (मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस) आधारित परीक्षाएं या ओपन बुक परीक्षाएं। अगर मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं नहीं की जा सकती हैं तो पिछले सेमिस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग की जा सकती है। विश्वविद्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएचडी वाइवा परीक्षा संचालित कर सकते हैं।
दूसरे दिशानिर्देश: प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक कोविड-19 सेल स्थापित करना होगा ताकि महामारी के दौरान विद्यार्थियों की परीक्षाओं और शिक्षण गतिविधियों से संबंधित शिकायतों को हल किया जा सके। उसे विद्यार्थियों को इसके बारे में प्रभावी तरीके से बताना होगा। इसके अतिरिक्त जल्द फैसला लेने के लिए यूजीसी में भी एक कोविड-19 सेल बनाया जाएगा।
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।