कोविड-19 के प्रकोप पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी वायरस की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम उत्तराखंड सरकार के 16 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
15 अप्रैल, 2020 तक उत्तराखंड में 2,413 सैंपलों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। इनमें से 37 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और 354 सैंपलों के परिणामों की प्रतीक्षा है। 37 पुष्ट मामलों में 9 मरीजों का इलाज हो गया है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है।[1]
मूवमेंट पर प्रतिबंध
कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020
15 मार्च, 2020 को सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अधिसूचित किया।[8] रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी विभागों के लिए दिशानिर्देश
राज्य ने वायरस की रोकथाम से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक दिशानिर्देश और एडवाइजरी जारी की हैं।[9] इन दिशानिर्देशों को नागरिकों, स्वास्थ्य केंद्रों, साथ ही सरकारी विभागों के लिए जारी किया गया है। दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रशासनिक उपाय
21 मार्च को राज्य सरकार ने मेडिकल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस लौटने के आदेश जारी किए।[10] इसके अतिरिक्त 19 मार्च को राज्य सरकार ने घोषणा की कि पर्यटन विभाग और दूसरे सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों और आवासों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित जिला मेजिस्ट्रेट्स को अस्थायी रूप से दिया जाएगा।[11]
शिक्षा
21 मार्च को राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड परीक्षा पुस्तिकाओं की जांच को स्थगित कर दिया जिसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2020 के बीच जांचा जाना था।[12] सरकार ने मार्च में आयोजित वन अनुसंधान संस्थान की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया।[13]
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।
[1] Dehradun Health Bulletin on Corona Virus Disease (COVID-19), Status as on April 15, 2020 Time: 05:30 PM, Uttarakhand State Control Room COVID -19, Health and Family Welfare, Uttarakhand, http://health.uk.gov.in/files/Corrected-15-04-2020-Health-Bulletin.pdf.
[2] Order No. 48/PS-Secy(H)/2020, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 20, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/427.UK_Advisory_for_Tourists_20_Mar.pdf.
[3] Advisory on social distancing measure in view of spread of COVID-19 disease, Government of Uttarakhand, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1835.UK_Social_Distancing_Advisory_Uttarakhand.pdf.
[4] Order No. UKHFWS/PS-MDNHM/2019-20/217, Department of Medical, Health and Family Welfare and Medical Education, March 22, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/432.UK_Order_Lockdown_Mar_22.pdf.
[5] Order No. 1-29/2020-PP, National Disaster Management Authority, March 24, 2020, https://mha.gov.in/sites/default/files/ndma%20order%20copy.pdf.
[6] “PM addresses the nation for 4th time in 4 Weeks in India’s fight against COVID-19” Press Release, Prime Minister’s office, April 14, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1614255.
[7] Order No.40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, April 15, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf.
[8] Notification No. 370/XXVIII(1)/2020-01(06)/2020, Department of Medical Health and Medical Education, March 15, 2020, http://health.uk.gov.in/files/The_Uttarakhand__Epidemic__Disease__COVID-19_Regulation_2020.pdf.
[9] Website of Department of Medical, Health and Family Welfare, Corona (COVID19) updates, Government of Uttarakhand, last visited on March 16, http://health.uk.gov.in/pages/display/140-novel-corona-virus-guidelines-and-advisory-.
[10] Order No. 1P/Ra0pu0/miscellaneous/1/2018, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 19, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/430.UK_DG-Order-Cancellalation_of_Leave_Health_Workers_21_Mar.pdf.
[11] Order No. 42/Secy Health/2020, Department of Medical, Health and Family Welfare, March 19, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1826.UK_Advisory_for_KMVN_and_GMVN_Mar19.pdf
[12] Advisory No. 123/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020, Secretary Uttarakhand Government, March 21, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/429.UK_Advisory_for_Board_Student_of_Uttarakhand_21_Mar.pdf.
[13] Advisory No. 122/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020, Secretary Uttarakhand Government, March 21, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1828.UK_Advisory_for_Board_Student_of_FRI_Uttarakhand_Mar21.pdf.
13 अप्रैल, 2020 को भारत में कोविड-19 के 9,152 पुष्ट मामले हैं। इनमें से 857 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 308 की मृत्यु हुई है।
जैसे इस महामारी का प्रकोप बढ़ा और वायरस से संबंधित जानकारियों में इजाफा हुआ, केंद्र सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों की घोषणा की। इसके अतिरिक्त इन फैसलों से प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने के उपायों की भी घोषणा की गई। इस ब्लॉग पोस्ट में हम केंद्र सरकार के 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
Source: Ministry of Health and Family Welfare, PRS.
स्वास्थ्य
सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 की मुफ्त टेस्टिंग और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरणों के प्रावधान का आदेश दिया
कोविड-19 के लिए मुफ्त टेस्टिंग: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों की कोविड-19 की टेस्टिंग मुफ्त की जानी चाहिए, भले ही वह टेस्टिंग निजी लैब में हो या सरकारी लैब में। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि कोविड-19 की टेस्टिंग उन लैब्स में भी की जा सकती है जो नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लेबोरेट्रीज़ द्वारा सत्यापित हैं, या उन एजेंसियों में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूर हैं। इस आदेश से पूर्व सरकारी लेबोरेट्रीज़ में टेस्ट मुफ्त किए जा रहे थे। हालांकि निजी लेबोरेट्रीज़ को प्रति टेस्ट 4,500 रुपए तक लेने की अनुमति थी।
स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकार को फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उपयुक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। पीपीई में ग्लव्स, मास्क्स, गॉगल्स, फेस शील्ड्स और शू कवर्स शामिल हैं। पीपीई का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने सरकार को निर्देश दिए कि पीपीई के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए जैसे कच्चे माल के मूवमेंट की अनुमति देकर। पीपीई के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षा: न्यायालय ने यह भी कहा कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मी इस महामारी के संभावित जोखिम से जुड़े लांछन के कारण जनता द्वारा हिंसा का शिकार हो रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस प्रशासन को निर्देश देना चाहिए कि अस्पतालों, उन स्थानों पर- जहां लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, और स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा प्रदान करें। उन लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए जो कोविड-19 की रोकथाम में लगे डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे सरकारी अधिकारियों के कामकाज को बाधित कर रहे हैं और किसी प्रकार का अपराध कर रहे हैं।
कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट
केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस की वसूली से छूट दी है। इनमें वेंटिलेटर्स, फेस मास्क्स, पीपीई, कोविड-19 टेस्टिंग किट्स और इन वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जरूरी वस्तुएं शामिल हैं। यह छूट 30 सितंबर, 2020 तक लागू रहेगी।
वित्तीय सहायता
कोविड-19 पर आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज
केंद्र सरकार ने कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को मंजूरी दी है। इसे जनवरी 2020 और मार्च 2024 के दौरान तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पैकेज के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देना, (ii) कोविड-19 के लिए तैयारी को मदद देना, (iii) जरूरी मेडिकल उपकरणों और दवाओं की खरीद करना, (iv) निगरानी करने के लिए लेबोरेट्रीज़ स्थापित करना, और (v) जैविक सुरक्षा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यक्रम के चरण 1 के लिए धनराशि जारी करनी शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम जून 2020 तक चलेगा। इस धनराशि को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा: (i) कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड बनाना, (ii) वेंटिलेटर्स देना, (iii) डायग्नॉस्टिक क्षमताओं में विस्तार करना, और (iv) बीमारी की सामुदायिक निगरानी।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आंशिक निकासी की अनुमति
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सबस्क्राइबर्स अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। सबस्क्राइबर के औपचारिक अनुरोध पर निकासी की अनुमति है। इस राशि को सबस्क्राइबर, उसके पति या पत्नी, बच्चों (गोद लिए बच्चे सहित) या निर्भर माता-पिता के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पांच लाख रुपए तक के सभी लंबित इनकम टैक्स रिफंड जारी किए जाएंगे
व्यवसायों और लोगों को तत्काल राहत देने के लिए पांच लाख रुपए तक के सभी लंबित इनकम टैक्स रिफंड तत्काल जारी किए जाएंगे। इससे 14 लाख टैक्सपेयर्स को लाभ मिलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सभी लंबित जीएसटी और कस्टम्स रिफंड जारी किए जाएंगे। इससे लगभग एक लाख बिजनेस एंटिटीज़ को लाभ मिलेगा। लगभग 18,000 करोड़ रुपए का कुल रिफंड दिया जाएगा।
कोविड-19 के कारण मृत्यु की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों को मुआवजा
केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 1.08 लाख कर्मचारियों को मौद्रिक मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें वे 80,000 श्रमिक भी शामिल हैं जो देश की सप्लाई फूड चेन में काम करते हैं। वर्तमान में आतंकवादी हमलों, बम विस्फोट, भीड़ की हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में एफसीआई कर्मचारियों के परिवारों की मृत्यु होने पर उन्हें मुआवजा मिलता है। हालांकि इसमें एफसीआई के नियमित और ठेके पर काम करने वाले श्रमिक शामिल नहीं हैं। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 24 मार्च, 2020 और 23 सितंबर, 2020 के बीच कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर ड्यूटी पर सभी श्रमिकों का बीमा किया जाएगा। नियमित श्रमिक 15 लाख रुपए के हकदार होंगे, ठेके पर काम करने वाले श्रमिक 10 लाख रुपए के हकदार होंगे, श्रेणी 1 के अधिकारी 35 लाख रुपए, श्रेणी 2 के 30 लाख रुपए तथा श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के कर्मचारी 25 लाख रुपए के हकदार होंगे।
गैर सरकारी संगठनों को राहत कार्यों के लिए एफसीआई से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति
सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हजारों गरीब लोगों को खाना पहुंचाने में गैर सरकारी संगठन और चैरिटेबल संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों को बिना किसी परेशानी के खाद्यान्न मिलता रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने एफसीआई को निर्देश दिया है कि वह ओपन मार्केट सेल स्कीम रेट पर गैर सरकारी संगठनों को गेहूं और चावल दे। ये दरें आम तौर पर राज्य सरकारों और पंजीकृत बल्क यूजर्स के लिए आरक्षित होती हैं। इसका अर्थ यह है कि ये संगठन पूर्व निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एफसीआई से एक बार में एक से दस मीट्रिक टन गेहूं और चावल खरीद सकते हैं।
वित्तीय संसाधन बढ़ाना
संसद के सदस्यों के वेतन और लाभों में कटौती
इस हफ्ते केंद्र ने दो अध्यादेश जारी किए: (i) सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती हेतु संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954, में संशोधन और (ii) मंत्रियों के सत्कार भत्ते में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती हेतु मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन। सरकार ने 1954 के एक्ट में अधिसूचित नियमों में भी संशोधन किया है ताकि सांसदों के कुछ भत्तों में एक वर्ष के लिए कटौतियां की जा सकें, और दो वर्षों के लिए एमपीलैड योजना को रोका गया है। एमपीलैड योजना से संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य के सुझाव देने का मौका मिलता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र के वित्तीय संसाधनों को पूरा करने हेतु ये परिवर्तन किए गए हैं। सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में प्रस्तावित कटौती से लगभग 55 करोड़ रुपए की बचत होगी और एमपीलैड योजना को रोकने से 7800 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण तत्काल आर्थिक संकट से लड़ने के लिए जितनी अनुमानित राशि की जरूरत होगी, यह बचत राशि उसका क्रमशः 0.03% और 4.5% है।
सांसदों के वेतन और लाभों में कटौती के प्रभावों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां देखें।
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखे।