
कोविड-19 के प्रकोप के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों ने इस वायरस की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम पश्चिम बंगाल सरकार के 18 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
18 अप्रैल, 2020 तक पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 287 पुष्ट मामले हैं। इनमें से 55 मरीजो को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 10 की मौत हो चुकी है। राज्य में 66 कोविड अस्पताल, आठ टेस्टिंग लैब और 582 संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र हैं।
शुरुआती पहल और लॉकडाउन
जनवरी और फरवरी में सरकार ने कोविड-19 के संबंध में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए। इनमें रोकथाम संबंधी उपाय पर एडवाइजरी, नागरिकों को यात्रा प्रतिबंध, घर में एकांतवास (आइसोलेशन) के संबंध में जानकारी देना और विदेश से वापस आने वालों के लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल शामिल हैं।
2 मार्च को राज्य सरकार ने संदिग्ध मामलों के बढ़ने के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इनमें कोविड-19 के संदिग्ध मामलों को भर्ती करने, आइसोलेशन और प्रबंधन शामिल था। 7 मार्च को यह निर्देश निजी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को भी जारी किया गया। एक हफ्ते बाद सरकार ने राज्य पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न चेकपोस्ट्स पर यात्रियों की निगरानी, तथा जिले में लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन केंद्रों में रेफर करने के लिए प्रोटोकॉल जारी किए। सभी मामलों के बारे में जिला निगरानी टीम्स को रोजाना बताना होता है। सरकार ने 31 मार्च तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों (सरकारी और निजी) को बंद करने की भी घोषणा की।
16 मार्च को सरकार ने पश्चिम बंगाल महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020 को अधिसूचित किया। इन रेगुलेशनों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अस्पतालों को प्रॉटोकॉल बताए गए। साथ ही जिला प्रशासन को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रोकथामकारी उपाय करने को कहा गया।
अगले दिन राज्य में कोविड-19 का पहला पुष्ट मामला दर्ज किया गया। सरकार ने निम्नलिखित आदेश जारी किए: (i) कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामलों के लिए आइसोलेशन वॉर्ड्स को अलग करना, (ii) पुष्ट मामलों के उपचार के लिए इलाज निर्दिष्ट करना, (iii) सभी कोविड-19 अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड्स बनाना, जिनमें विभिन्न मेडिकल क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और (iv) संदिग्ध मरीजों के लिए फीवर क्लिनिक बनाना। आंगवाड़ी केंद्र और क्रेश भी बंद किए गए। प्रत्येक लाभार्थी को दो किलो चावल और आलुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया।
21 मार्च को सरकार ने कई इस्टैबलिशमेंट्स को 31 मार्च, 2020 तक गैर अनिवार्य सामाजिक जमावड़ों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। इनमें रेस्त्रां, क्लब्स, एम्यूजमेंट पार्क और म्यूजियम बंद करना शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्यों में प्रवेश करने वाली सभी ट्रेनों और अंतरराज्यीय बसों को 31 मार्च, 2020 तक बंद किया गया।
परिणामस्वरूप, सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। शारीरिक रूप से लोगों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी कदम भी उठाए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।
लॉकडाउन के बाद सरकार के कदम
22 मार्च को राज्य के 23 क्षेत्रों मे 27 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए: (i) सात से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध, (ii) सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध, और (iii) दुकानों, कमर्शियल इस्टैबलिशमेंट्स, कार्यालयों और कारखानों को बंद करना। अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, प्रिंट मीडिया, बैंक, राशन की दुकानें और खाद्य एवं राशन की ई-कॉमर्स डिलिवरी करने वाले इस्टैबलिशमेंट्स को प्रतिबंधों से छूट दी गई। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इन छूटों को बढ़ाने और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
आइसोलेशन, क्वारंटाइन, टेस्टिंग, स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमारी की रोकथाम की रणनीतियों पर सलाह देने के लिए 26 मार्च को एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया गया। कमिटी ने कोविड-19 मामलों के क्लिनिकल प्रबंधन पर प्रोटोकॉल जारी किए। सरकार ने आइसोलेशन अस्पताल, क्रिटिकल केयर के प्रबंधन और कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु के मामलों के ऑडिट के लिए विभिन्न मॉनिटरिंग कमिटियों का भी गठन किया।
मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने अप्रैल में निजी स्वास्थ्य केंद्रों का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त अपनी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कल कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए सैंपल पूलिंग का सुझाव दिया है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने वायरस की रोकथाम, मरीजों से व्यवहार और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अनेक दिशानिर्देश, एडवाइजरी और आदेश जारी किए हैं। इनमें कुछ का विवरण निम्नलिखित है:
कल्याणकारी/मितव्ययिता के उपाय
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।
13 अप्रैल, 2020 तक कर्नाटक में कोविड-19 के 260 पुष्ट मामले हैं। इनमें से 70 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 10 की मौत हो गई है।[1] इस बीमारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक नीतिगत फैसलों किए हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम कर्नाटक सरकार के 14 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
मूवमेंट पर प्रतिबंध
कोविड-19 की रोकथाम के लिए कर्नाटक सरकार ने राज्य में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:
अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
कर्नाटक महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020
11 मार्च, 2020 को सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कर्नाटक महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अधिसूचित किया। इन रेगुलेशनों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अस्पतालों को प्रॉटोकॉल बताए गए। ये रेगुलेशंस एक साल के लिए वैध होंगे।[12]
रोकथाम संबंधी उपाय
5 फरवरीस 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष सेवाओं ने कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए जिला-स्तरीय टीमों के लिए संदर्भ की शर्तें जारी कीं।[13] ये संदर्भ की शर्तें कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और अनुपूरक पहलुओं से संबंधित हैं। इनमें विभिन्न टीमों की गतिविधियां, मानव संसाधन प्रबंधन और जागरूकता फैलाना शामिल है।
इसके बाद 6 अप्रैल, 2020 को विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए कि वे कोविड-19 के आउटब्रेक को रोकने के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन योजना तैयार करें।[14]
फीवर क्लिनिक्स, इसोलेशन सेंटर्स इत्यादि बनाना
4 मार्च को राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को दिशानिर्देश जारी किए कि वे अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए 10 बिस्तर वाले आइसोलेशन वॉर्ड बनाना सुनिश्चित करें।[15]
31 मार्च को सरकार ने कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के लिए फर्स्ट प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में फीवर क्लिनिक स्थापित करने के आदेश जारी किए। इन फीवर क्लिनिक्स में एक डॉक्टर, दो नर्स और एक स्वास्थ्य कर्मचारी की कोविड-19 रैपिड रिस्पॉन्स टीम होगी।[16]
कार्मिक उपाय
30 मार्च को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बेंगलुरू शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति (अनुबंध पर) के लिए आवेदन आमंत्रित किए।[17] इसके बाद 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त मेडिकल प्रोफेशनलों के कार्यकाल को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक करने के आदेश जारी किए।[18]
26 मार्च को सभी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशरों को लॉकडाउन के दौरान टेलीमेडिकल सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई। टेलीमेडिकल सुविधाएं अवयस्कों, गैर कोविड-19 रोगों और मौजूदा मरीजों के लिए ही उपलब्ध होगी।[19]
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।
[1] Novel Coronavirus (COVID19) Media Bulletin, Karnataka, Department of Health and Family Welfare, last accessed on April 15, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/14-04-2020(English).pdf
[2] GOK order No. DD/SSU/COVID-19/17/19-20, Directorate of Health and Family Welfare, Government of Karnataka, March 13, 2020,
https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Notification(Covid-19)-Dir-HFWS.pdf
[3] Revised GOK order No. DD/SSU/COVID-19/17/19-20, Directorate of Health and Family Welfare, Government of Karnataka, March 20, 2020 https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Revised-Order-COVID-19(20-03-2020).pdf
[4] Order No. STA-6/SCP/PR-20/2019-20, Directorate of Transport, Government of Karnataka, March 23, 2020, https://transport.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/restrictions.pdf
[5] Order No. 1-29/2020-PP, National Disaster Management Authority, March 24, 2020, https://mha.gov.in/sites/default/files/ndma%20order%20copy.pdf.
[6] Order No.02 / CP-BLR/Covid-19/2020, Commissioner of Police, Bengaluru City, March 25, 2020, https://karnataka.gov.in/storage/pdf-files/covid_rules/Covid_pass.pdf
[7] Order of Chief Secretary, Government of Karnataka, April 6, 2020, https://ksuwssb.karnataka.gov.in/frontend/opt1/images/covid/Orders/IMG-20200406-WA0005.jpg
[8] “PM addresses the nation for 4th time in 4 Weeks in India’s fight against COVID-19” Press Release, Prime Minister’s office, April 14, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1614255
[9] No.40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, April 15, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf
[10] Proceedings, Government of Karnataka, April 2, 2020, ,https://ksuwssb.karnataka.gov.in/frontend/opt1/images/covid/Orders/GO%20Free%20Milk%20%20(1).pdf
[11] RD 158 TNR 2020, Government of Karnataka, April 6, 2020, https://ksuwssb.karnataka.gov.in/frontend/opt1/images/covid/Orders/IMG-20200406-WA0015.jpg
[12]Karnataka Epidemic Disease COVID-19 Regulations 2020, Government of Karnataka, March 11, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Exercise-of-Powers-COVID-10(11-03-2020).pdf
[13] No. JRO(1A)/148/2019-20, Department of Health & Family Welfare and AYUSH Services Government of Karnataka, February 5, 2020, https://ksuwssb.karnataka.gov.in/frontend/opt1/images/covid/Circulars/%E0%B2%B8%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%8B%E0%B2%B2%E0%B3%86%20%E0%B3%A8%E0%B3%AA.pdf
[14]No. HFW 87 ACS 2020 Department of Health & Family Welfare and Medical Education, April 6, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Circular-Preparation%20of%20District%20Level%20Crisis%20Management%20Plan%20for%20COVID-19(06-04-2020).pdf
[15]Circular No. HFW 47 CGM 2020 (P), Government of Karnataka, March 3, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Guidelines-Isolation-Ward.pdf
[16]No. HFW 73 ACS 2020, Government of Karnataka, March 31, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Circular-Establishment%20of%20Fever%20Clinic%20and%20Movement%20Protocol%20for%20Suspect%20Cases%20of%20COVID-19(31-03-2020).pdf
[17]No. HFW 71 ACS 2020, Department of Health & Family Welfare and Medical Education, March 30, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Order%20-%20Immidiate%20Appointment%20of%20Contract%20Doctors%20in%20BBMP%20(30-03-2020).pdf
[18] No. 40 HSH 2020 (B), Government of Karnataka, April 2, 2020, https://ksuwssb.karnataka.gov.in/frontend/opt1/images/covid/Circulars/Extension%20of%20service%20reg_001.pdf
[19]No. HFW 54 CGM 2020, Government of Karnataka, March 26, 2020, https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw/kannada/nCovDocs/Order-Registered%20Medical%20Practitioners%20(26-03-2020).pdf